रायगढ़. विगत दिनों धरमजयगढ़ के खम्हार रोड चाल्हा मोड के पास किशोरी ने कार चलाते हुए तीन लोगों को ठोकर मार दी थी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग कार चालक समेत दो आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के तहत कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि विगत 30 अक्टूबर को धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के खम्हार रोड चाल्हा मोड के पास एक नाबालिग ने तेज गति से कार चलाते हुए पहले रामपुर निवासी ललिता मिंज (35 वर्ष) को ठोकर मार दी, फिर सामने से आ रहे बाइक सवार अमित किंडो (25 वर्ष) निवासी सुगापानी मैनपाट और बाइक चालक फकीर मोहन पटेल (33 वर्ष) निवासी छोटे परसदा कनकबीरा जिला सारंगढ-बिलाईगढ़ को टक्कर मारी थी, जिससे तीनों को मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद आरोपी कार चालक ने वाहन को मौके पर ही छोडकऱ फरार हो गई। जिससे पुलिस ने धारा 106(1) बीएनएस एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की जांच में यह तथ्य सामने आया कि हादसे के समय कार नबालिग बालिका चला रही थी। इससे पुलिस ने नाबालिग कार चालिका को विधि के संघर्षरत के रूप में अभिरक्षा में लिया तथा नाबालिग को वाहन उपलब्ध कराने वाले घनश्याम महिलाने पिता अलख राम महिलाने (47 वर्ष, निवासी मिरीगुड़ा, थाना धरमजयगढ़) को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों के विरुद्ध धारा में विस्तारित करते हुए धारा105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या), मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199, 3/181, 4/181 के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को सोमवार को विधिपूर्वक न्यायिक रिमांड पर भेजा जावेगा है।
क्या कहती है पुलिस
इस संबंध में धरमजयगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक सीताराम धु्रव ने बताया कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल अवैध है बल्कि गंभीर जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। इससे त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर भी विधिसम्मत की कार्यवाही की जाएगी।
तीन बेकसूरों को कार से रौदने वाली चालक किशोरी सहित दो गिरफ्तार
तीन दिनों पूर्व धरमजयगढ़ के खम्हार मार्ग पर हुआ था दर्दनाक हादसा, गैर इरादतन हत्या के तहत हुई कार्रवाई



