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रायगढ़

नापतौल विभाग के सहायक नियंत्रक पर गिरी नोटिस की गाज

तिरंगे के अपमान मामले में कलेक्टर ने दिया आदेश

lochan Gupta
Last updated: August 18, 2025 12:24 am
By lochan Gupta August 18, 2025
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2 Min Read

रायगढ़। शहर के मरीन ड्राइव में स्थित नापतौल विभाग में 15 अगस्त को तिरंगे के अपमान के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। चूंकि, ऐसी घटना देशहित के लिहाज से निंदनीय है इसलिए कलेक्टर ने नापतौल विभाग के सहायक नियंत्रक को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 3 रोज का अल्टीमेटम दिया है।
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने विधिक माप विज्ञान (नापतौल) के सहायक नियंत्रक सौरभ श्रीवास्तव को द्वारा जारी नोटिस में कहा है कि आजादी दिवस यानी 15 अगस्त को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ को टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि नापतौल विभाग कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पत्राचार एवं झण्डा तुरंत उतारकर कार्यालय में ताला लगाकर कार्यालय बंद करते हुए मुख्यालय से बाहर हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ द्वारा दूरसंचार-टेलीफोन के माध्यम से आपसे संपर्क किए जाने पर ज्ञात हुआ कि आप बिना किसी सूचना एवं सक्षम अनुमति के मुख्यालय से बाहर हैं।
आपके द्वारा किया गया उक्त भारतीय झण्डा संहिता 2002 का उल्लंघन होने के साथ ही हैं और अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता हैं जो उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी में आता और दण्डनीय है। अत: कारण बताएं कि आपके उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया जावे?
यही नहीं, कलेक्टर ने सहायक नियंत्रक को यह भी चेताया है कि वे अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। समयावधि से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदानुसार आपके विरूद्ध एकपक्षीय आगामी।कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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