रायगढ़। शहर में बेलगाम होते अपरार्थों पर पुलिस की कमजोर कार्रवाई बदमाशों को बड़ी सह देती मालूम होती है। ऐसा ही एक मामला दो दिन पहले सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है। जहां रामझरना से जलाभिषेक का जल लेकर लौट रहे एक युवक पर करीब आधा दर्जन युवकों ने गाली गुफ्तार करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में युवक की जान तो बच गई लेकिन मामला पुलिस थाने में पहुंचने पर आरोपियों के विरुद्ध जान से मारने की कोशिश करने की धारा न जोड़ जमानतीय धाराओं में अपराध दर्ज किया गया, जिससे पीडि़त पक्ष हैरानी व्यक्त कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि विगत 23 जुलाई को स्थानीय जोगीडीपा निवासी गोविंदा सारथी पिता घनश्याम सारथी 35 साल ने बताया कि घटना दिनांक को रात 2 बजे वह अपने दोस्त सचिन यादव के साथ रामझरना गया था। वहां से जलाभिषेक के लिए जल लेकर जब वह रात 3 बजे वापस लौट रहा था तब ढिमरापुर स्थित महेन्द्रा शोरुम के पास कुणाल सारथी, पीपी सारथी, अरविंद, विकास ने अन्य साथियों के साथ गोविंदा का रास्ता रोका और पुरानी रंजिश निकालते हुए गाली गलौच शुरु कर दिया। इसी दौरान कुणाल सारथी, पीपी सारथी, अरविंद, विकास ने उस पर डंडे और चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से जब तक गोविंदा संभलता तब तक आरोपियों ने उसे लहुलूहान कर दिया और मौके से फरार हो गये।
इस घटना में गोविंदा सारथी के सिर, पेट और हाथ में चोट आई है। शहर में हुई चाकूबाजी की इस घटना को पीडित के दोस्त सचिन समेत कई लोगों ने देखा भी है। गोविंदा सारथी ने अपनी शिकायत में भी इसका जिक्र किया है। इसके बावजूद पुलिस ने चारों आरोपी कुणाल सारथी, पीपी सारथी, अरविंद और विकास समेत अन्य के विरुद्ध बीएनएस 2023 की धारा 115(2), 118(1), 296, 3(5), और 351 (3) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। पीडित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर कमजोर धाराएं लगाई हैं और आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है जबकि साफ दिखता है कि गोविंदा सारथी को जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन धारा 109 के अंतर्गत अपराध दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में आए जख्मों से की जा सकती है।
रामझरना से लौट रहे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, आधा दर्जन युवकों पर अपराध दर्ज
पुलिस ने लगाई जमानतीय धारा
