रायपुर। आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम भोथली में हुए एक हत्या के मामले में रायपुर कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पड़ोसी की टांगिया और डंडे से हत्या करने के जुर्म में बाप और दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय यादव ने बताया कि घटना 21 अप्रैल 2024 की सुबह की है। मृतक मोहनलाल सोनवानी अपने घर के बाहर पड़ोसी भागचंद बंजारे और उसके परिवार को गालियां दे रहा था। इसी बात पर गुस्साए भागचंद (65 वर्ष) ने अपने बेटों गणेश बंजारे (26 वर्ष) और महेश बंजारे (20 वर्ष) के साथ मिलकर मोहनलाल पर हमला कर दिया। तीनों ने लाठी-डंडे और टांगिया से मोहनलाल के सिर, माथे, हाथ और पैर पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर चोटों ज्यादा खून बहने के कारण मोहनलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरंग पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत गवाह और सबूत कोर्ट के सामने पेश किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों भागचंद, गणेश और महेश बंजारे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पड़ोसी की हत्या करने वाले बाप-बेटों को आजीवन कारावास
आपसी विवाद में तीनों आरोपियों ने ली थी पड़ोंसी जान
