रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अब जेल भेज दिया गया है। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया। फैजल रिजवी ने बताया कि चैतन्य बघेल की सेंट्रल जेल में सुरक्षा को लेकर आवेदन लगाया गया है। परिजनों और वकीलों को निर्धारित समय के अनुसार मिलने की अनुमति दी गई है। चैतन्य बघेल को 4 अगस्त को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर श्वष्ठ के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि चैतन्य बघेल के घर में सर्च की गई और गिरफ्तारी की गई। 18 तारीख को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सवाल पूछे गए और कई दस्तावेजों की पुष्टि कराई गई। वर्तमान में जो जानकारी मिली है, उसे आगे की जांच में उपयोग किया जाएगा। फिलहाल पूछताछ के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें 4 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आगे भी न्यायालय की अनुमति से जेल में पूछताछ की जाएगी।
ईडी ने किया बड़ा खुलासा
21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से प्रेस नोट में दी गई जानकारी के अनुसार, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिताकी विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई।
शराब घोटाला : चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
