भिलाईनगर। भिलाई इस्पात संयंत्र की सुरक्षा मे तैनात सीआईएसएफ के उप निरीक्षक के द्वारा थाना भिलाई भ_ी मे एक लिखित सूचना लाकर पेश किया, जिसमे भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर से कुछ व्यक्तियों के द्वारा भारी मात्रा मे कॉपर की चोरी करने के संबंध मे लेख किया हैै। जिसकी सूचना को जिला दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को अवगत कराने पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए। जिस पर थाना भिलाई भ_ी द्वारा कार्यवाही किया गया। भिलाई इस्पात संयत्र के मेनगेट में समय 21/00 बजे से 23/00 बजे तक मेन गेट के आउट गेट में वाहन चेकिंग ड्यूटी के लिये एवं समय 23/00 बजे 05/00 बजे तक पीबीएस कर्तव्य स्थल के लिये तैनात किया गया था। समय लगभग 22/37 बजे एक व्यक्ति जिसके पास बीएसपी कर्मचारी का गेट पास था, अपनी टाटा नेनो कार रजिस्ट्रेषन संख्या ब्ळ 04 भ्न् 6448 से संयंत्र से बाहर जाने के लिये मेनगेट के आउट गेट पर आया । आउट गेट पर चेकिंग के दौरान प्रधान आरक्षक/जीडी विजय कुमार राठौर द्वारा उक्त व्यक्ति से वाहन के दस्तावेजों और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछताछ कर रहा था।उसी दौरान, वह व्यक्ति अपनी कार छोडक़र बाहर की ओर भागने लगा। भागने के क्रम में उसके पैर में मोच आ गई, जिसके बाद मेनगेट पर ड्यूटी में तैनात बल सदस्यों ने कार चालक को तुरंत पकड़ लिया।पूछताछ करने पर पकड़े हुये व्यक्ति ने अपनी पहचान परमेश्वर कुमार, पिता मुरलीधर देवदास, उम्र- 37 वर्ष, निवासी- रिसाली बस्ती, वार्ड क्रमांक 33, दुर्ग (छ.ग.) के रूप में बताया। उसके पास से ठैच् कर्मचारी संजय कुमार, पर्सनल संख्या 405770, पद- एसीटी, विभाग-यूआरएम के नाम का मूल गेट पास मिला। कार की गहनता से जांच करने पर कार के पिछले हिस्से में कुछ स्क्रैप कापर केबल रखे हुए मिले। कार से बरामद किये गये स्क्रैप कॉपर केबल का कुल वजन 220 किग्रा को भिलाई इस्पात संयंत्र के डी.एल. कुमार, महा प्रबन्धक/एसएमएस-03 के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होने बरामद सामग्री को बीएसपी भिलाई की सम्पत्ति के रूप में पहचान करते हुए सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है जिसका अनुमानित कीमत रूपया 1,32,000/-(रूपए एक लाख बत्तीस हजार मात्र) अंकित की गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ से परमेश्वर कुमार, पिता मुरलीधर देवदास, उम्र- 37 वर्ष, निवासी- रिसाली बस्ती, वार्ड क्रमांक 33, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संयंत्र में सेलो गेट पास से स्क्रैप कॉपर केबल उठाकर चोरी की नियत से अनाधिकृत रूप से कार में छिपाकर भिलाई इस्पात संयंत्र से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। जो कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।बीएसपी संयंत्र के मेनगेट (आउट गेट) से पकड़े गये व्यक्ति, उसकी टाटा नेनो कार रजिस्ट्रेशन संख्या ब्ळ 04 भ्न् 6448 (चाबी के साथ) एवं उससे बरामद स्क्रैप कॉपर केबल को प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। जिसकी सूचना पर थाना भिलाई भ_ी मे अपराध क्र. 56/2025 धारा 303(2), 319(2), 112 बीएनएस एवं 25, 26 छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनिययम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरेापी परमेश्वर कुमार ऊर्फ पिंटू से पूछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया। जो मेमोरंडम कथन में अपने साथ लक्ष्मी तांडी हर्ष देशमुख और योगेश विश्वकर्मा के साथ मिलकर चोरी करना एंव उक्त चोरी किये। माल को पूर्व में शत्रुहन के माध्यम से सुपेला के कैलाश बर्तन वाले के पास कापर वायर को बेचना बताये थे। आरोपी के मेमोरंडम कथन के आधार पर अन्य आरोपी लक्ष्मी तांडी हर्ष देशमुख एंव योगेश विश्वकर्मा के घर दबिश देकर पकडा गया। गवाहो के समक्ष पुछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया जो अपने अपने कथन में परमेश्वर के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किए आरोपी परमेश्वर से चोरी का मशरूका 220 किलो कापर वायर किमती करीबन 132000/- रूपये एवं एक नैनो कार क्रमांक ब्ळ 04 भ्न् 6448 किमती करीबन 50000 रूपये जुमला कीमती 1,82,000 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर आरोपीगणो को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना भिलाई भटठी राजेश साहू, प्र. आरक्षक पुरूषोत्तम साहू, आरक्षक विश्वजीत सिंह, बालेन्द द्विवेदी, अमित सिंह, हिरेश साहू की उल्लेखनीय भूमिका रही।