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NavinKadam > रायगढ़ > नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के राजीनामा के आधार पर हुआ प्रकरणों का निपटारा
रायगढ़

नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के राजीनामा के आधार पर हुआ प्रकरणों का निपटारा

lochan Gupta
Last updated: December 16, 2024 11:24 pm
By lochan Gupta December 16, 2024
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6 Min Read

रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार, आज दिनॉक 14 दिसंबर 2024 को रायगढ़ जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित उक्त नेशनल लोक अदालत के अवसर पर सर्वप्रथम माननीय श्री जितेन्द्र कुमार जैन प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला मुख्यालय रायगढ़ के न्यायालयीन परिसर में मॉ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत के आयोजन का शुभारम्भ किया। उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहित समस्त अपर जिला एवं स़त्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित अन्य समस्त मजिस्ट्रेट, सचिव श्रीमती अंकिता मुदलियार एवं जिला अधिवक्ता संघ रायगढ के अध्यक्ष श्री लालमणी त्रिपाठी एवं सचिव श्री लोकनाथ केशरवानी सहित अन्य अधिवक्तागण तथा राजीनामा के लिए उपस्थित पक्षकारगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण व पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित रहे।
जिला एवं तहसील न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले जैसे- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, आपराधिक मामले, विद्युत मामले, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, सिविल मामले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामले, जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए, जिला मुख्यालय रायगढ़ एवं तहसील सारंगढ, घरघोडा, धरमजयगढ, खरसिया, भटगांव, बिलाईगढ के न्यायालयों में तथा श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड को मिलाकर कुल 28 खण्डपीठों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त रायगढ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ के राजस्व न्यायालयों में भी खण्डपीठों का गठन किया गया। खण्डपीठों में लंबित प्रकरण 5883 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 35561 को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत में रखा गया।
इस प्रकार रखे गये कुल 41444 प्रकरणों में से लंबित 5058 एवं प्रीलिटिगेशन 19570 प्रकरण निराकृत हुये। इस प्रकार कुल 24628 प्रकरणों का निराकरण, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता फोरम रायगढ़ एवं तहसील स्थित व्यवहार न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, बिलाईगढ़ व राजस्व न्यायालय में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणा़ें के अंतर्गत कुल 14 करोड़ 98 लाख 91 हजार 667 रूपये का सेटलमेंट हुआ। राजीनामा के आधार पर न्यायालयों में लम्बित 05 वर्ष से अधिक अवधि के 27 प्रकरण तथा वरिष्ठ नागरिकों के 10 एवं महिलाओं के लंबित 17 प्रकरणों का निराकरण हुआ।
राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले, कब्जे के आधार पर बंटवारा के मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, विक्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले एवं शेष अन्य प्रकृति के कुल 19722 मामले रखे गये जिनमें से 19217 मामलों का निराकरण आज की लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों की गठित खण्डपीठ द्वारा किया गया, जिसमें 18264171/- रूपये का सेटलमेन्ट राशि पारित किया गया।
14 दिसम्बर 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ श्री देवेन्द्र साहू के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने हेतु सहमत थे परंतु प्रकरण के दो आहतगण महिला जिला जेल रायगढ़ में निरूद्ध होने से प्रकरण के निराकण में कठिनाई आ रही थी। इसी स्तर पर जिला जेल रायगढ़ के विडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उन्हें उपस्थित कराया जाकर राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निराकण किया गया।
आवेदिका श्रीमती राधा चौहान जो 61 वर्ष की है वे 19 जून 2023 को सडक़ दुर्घटना में आहत होने के कारण एक क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया था।
दुर्घटना दिनांक से आवेदिका आहत होकर बिस्तर पर ही अपना जीवन गुजार रही थी उसकी एक मात्र पुत्री उसकी देखभाल करती थी गरीबी और बिमारी से लाचार राधाबाई की पुत्री तथा अनावेदक बीमा कंपनी दि न्यू इंडिया अथॉरिटी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य न्यायालय ने राजीनामा करने का सुझाव दिया, जिस पर न्यायाधीश श्री विरेन्द्र अरोड़ा, चतुर्थ अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खण्डपीठ की मध्यस्थता से चर्चा कर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के रूप में 6 लाख रूपये देने को राजी हुए जिसे आवेदक पक्ष ने स्वीकार किया। एंबुलेंस की सहायता से उक्त न्यायालय की खण्डपीठ में आवेदिका को लाया गया जहां दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा संपन्न हुआ दोनों पक्षों ने न्यायालय की भुमिका की सराहना की और राजीनामा पर संतुष्टि व्यक्त की इस पर अधिवक्ता श्री मुकेश गोयल, और श्री सुभाष पटेल की अहम् भूमिका रही।
70 वर्षीय वयोवृद्ध एवं अशक्त महिला ने आपसी सुलहनामें के आधार पर करवाया प्रकरण का निराकरण
न्यायालय श्रीमती भावना नायक ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रायगढ़ के न्यायालय में वादी संतोष कुमार चौहान के द्वारा रकम 125000 रू की वसुली हेतु न्यायालय में वसूली का दावा पेश किया गया था। जिसमें प्रतिवादिनी धानदाई, जो वर्तमान में 69 वर्ष की महिला है जो कि अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ हैं न्यायालय के माध्यम से दोनों पक्षो के अधिवक्ता की मौजुदगी में राजीनामा हेतु परामर्श दिया गया, वादी ने प्रतिवादिनी की दयनीय हालत को देखते हुए कुल रकम 70,000 रू0 में ही राजीनामा करने की सहमति दे दी। आज प्रतिवादिनी धानदाई अपनी बेटी की सहायता से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा के आधार पर उक्त प्रकरण को समाप्त कराई। दोनों पक्षो ने राजीनामा पर अपनी संतुष्टि दर्शाते हुए आभार व्यक्त किया।

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