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NavinKadam > भिलाईनगर > मजार-दुकानों, शादीघर पर चला बुलडोजर
भिलाईनगर

मजार-दुकानों, शादीघर पर चला बुलडोजर

भिलाई-रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जा

lochan Gupta
Last updated: September 10, 2024 12:14 am
By lochan Gupta September 10, 2024
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4 Min Read

भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम की टीम ने सोमवार को मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ दिया। टीम ने एक मजार, दुकानें, वैवाहिक भवन, 40 फीट ऊंचे गेट सहित आसपास के कब्जा जमींदोज कर दिया है। इसमें मछली पालन और दुकान से लगे कई लोगों के घर भी टूटे हैं। मस्जिद परिसर के अंदर एक मौलवी के लिए कमरा और एक जगह कुछ लोगों को रहने के लिए छोड़ी गई है। लोगों का आरोप है कि उन्हें निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया और अचानक ही उनका मकान तोड़ दिया गया। इसको लेकर निगम और लोगों के बीच में काफी देर तक बहस भी हुई। निगम अफसरों ने कहा कि जो भी गैर धार्मिक कब्जा है, सब तोड़ा जाएगा। इससे पहले इन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं करबला कमेटी ने इसका विरोध किया है और कब्जे को सही बताया है। अफसरों के मुताबिक, 1984 में साडा (स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने रायपुर-भिलाई मार्ग (जीई रोड) के किनारे करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 500-800 वर्ग फीट जमीन दी थी। आरोप है कि ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा वहां दुकानें, मजार, शादीघर और बड़ा गेट बना दिया गया। ये कब्जा सैलानी दरबार के नाम पर किया गया है। अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों में निर्णय लेने का समय दिया था। इसके बाद निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले नोटिस चस्पा कर कब्जा खाली करने के लिए कहा था।
भिलाई की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
अफसरों ने बताया कि, अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने पर टीम उसे तोडऩे के लिए पहुंची है। यहां पर कई सालों से अवैध कब्जा कर दुकानें, मकान, मजार और अन्य चीजें विकसित कर ली गईं। इसे तोडऩे के लिए 10 जेसीबी, 30 डंफर, 2 चेन माउंटर लगाए गए हैं। इसे भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। करबला कमेटी के सचिव गुलाब नबी ने अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि, 1957 से मुस्लिम समाज का यहां कब्जा है। कोर्ट ने भी इसे माना है। साडा ने हमें लिखकर 72 डेसिमल दिया था। हम यहां 25 सालों से बच्चों की शादी करते आ रहे हैं। दुकान और स्वागत द्वार क्या गलत है। निगम के बगल में बनाया, तब क्यों नहीं रोका गया। हमारा इमामबाड़ा तोड़ दिया, वो हमें दी गई जमीन पर ही था। नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि, हमारी नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण था। करीब 7-8 एकड़ में है ये। इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया। इसके बाद कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि, ये सेंसिटिव एरिया होता है। सक्षम स्तर पर आदेश होना होता है। जब हायर लेवल पर आदेश होते हैं, तब कार्रवाई करनी होती है। जो भी अतिक्रमण में है और गैर धार्मिक उपयोग का है उन सबको तोड़ा जाएगा।

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