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NavinKadam > सारंगढ़ > मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण के लिए हुई राजनीतिक दलों की बैठक
सारंगढ़

मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण के लिए हुई राजनीतिक दलों की बैठक

20 अगस्त से प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर तक होगा पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां

lochan Gupta
Last updated: August 22, 2024 11:55 pm
By lochan Gupta August 22, 2024
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6 Min Read

सारंगढ़-बिलाईगढ़। 20 अगस्त 2024/आगामी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025- मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के निर्देश पर कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ के सभा कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर एस के टंडन, एसडीएम सह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनिकेत साहू सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक हरिकिशन डनसेना उपस्थित थे। यह बैठक फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के संबंध में आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किया गया। बिलासपुर संभाग के जिले बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के लिए मतदान केदो की युक्तियुक्तकरण प्रस्ताव भेजने की निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर 2024 है।
पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियाँ 20 अगस्त 2024 मंगलवार से प्रारंभ हो चुका है जो 18.10.2024 (शुक्रवार) तक किया जायेगा। इसमें बीएलओ के माध्यम से एच2एच सत्यापन, मतदान का युक्तिकरण, पुनर्व्यवस्था, चुनावी रोल, ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, छवि गुणवत्ता में सुधार, धुंधली, खराब गुणवत्ता और विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं तथा गैर-मानवीय तस्वीरों को हटाकर अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें सुनिश्चित करना, जहाँ भी आवश्यक हो, रोल में छवियाँ, अनुभाग, भागों का पुनर्निर्माण और अंतिम रूप देना, प्रस्तावित अनुभाग भाग सीमाओं का पुनर्गठन, मतदान केंद्रों का स्थान और मतदान केंद्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना, कमियों की पहचान करना और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए रणनीति और समयसीमा को अंतिम रूप देना,नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण करना शामिल है।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (अर्हता तिथि 01.01.2025) अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को स्थापित करने एवं मतदान केन्द्रों में भीड़ कम करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बसाहट के कारण अनुभागों का नए सिरे से सीमांकन एवं नामकरण करना।अनुभागों का युक्तियुक्तकरण एवं मतदान केन्द्र की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन इस प्रकार करें, कि मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र के हिसाब से सुसंगत हो जाये तथा मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने पर जहां तक संभव हो उसी परिसर में अनुभागवार मतदाताओं को स्थानांतरित कर समायोजित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उसी परिसर में व्यवस्था न हो तो नया मतदान केन्द्र बनाया जा सकता है। अनुभागों का युक्तियुक्तकरण अधिकतम संभव सीमा तक निकटवर्ती मतदान केन्द्र में करने के पश्चात् ही नये मतदान केन्द्रों का निर्माण किया जावे। जहां आवश्यक हो, मतदान केन्द्रों का एकीकरण भी किया जा सकता है। एक ही परिवार के सदस्यों का विभाजन अलग-अलग मतदान केन्द्रों में नहीं होना चाहिए। एकीकरण, संलग्न किये गये मतदान केन्द्रों के मतदाताओं को 02 कि.मी. से अधिक दूरी तय नहीं करना पड़े। मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण में एक परिवार के सभी सदस्यों एवं आस-पड़ोस के मतदाताओं का अनुभाग एवं मतदान केन्द्र एक ही स्थान पर होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों का अनुभाग एवं मतदान केन्द्र भिन्न-भिन्न न हो। ई आर ओ-न के प्रयोग से यह सुनिश्चित किया जावे कि मतदान केन्द्र, भवन के भू-तल पर ही स्थित हो। मतदान केन्द्रों के स्थान का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए। बी.एल.ओ. के द्वारा पंजीकृत मोबाईल नम्बर के माध्यम से बी.एल.ओ. एप में मतदान केन्द्रों के फोटोग्राफ्स, स्थान के संबंधित विवरण के साथ अक्षांश एवं देशांश की जानकारी भी अपलोड की जाए। शहरी क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों के भीड़ कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक ही भवन में 6-7 मतदान केन्द्र होने से मतदान दिवस पर अनावश्यक असुविधा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है। अत: जहां ऐसी परिस्थिति है वहां मतदान केन्द्रों को पृथक-पृथक भवनों में स्थापित करने के प्रयास किए जाएं। शहरों में 4 व गांवों में 2 से अधिक मतदान केन्द्र एक ही भवन में न रहें, ऐसा प्रयास करें।चुने गये मतदान भवन में सभी अनिवार्य न्यूनतम सुविधायें (एएमएफ) उपलब्ध हों। यदि मतदान केन्द्र का भवन जर्जर हो चुका है एवं वहीं आस-पास अन्य नया भवन निर्मित हो चुका है, तो मतदान केन्द्र भवन परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। जिन जिलों में पी 2 एवं पी 3 मतदान केन्द्र हैं, वे आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदान केन्द्रों का रूट मैप पुन: निर्धारित कर तत्संबंध में आवश्यक प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें। शहरी क्षेत्रों में आवासीय जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए आवासीय परिसरों को एक ईकाई, अनुभाग मान कर कार्यवाही की जानी चाहिए। विधानसभा या लोकसभा चुनावों के समय बनाए गए सहायक मतदान केन्द्रों को यथावत्त नवीन मतदान केन्द्र बनाने का प्रस्ताव न दिया जावे। बी.एल.ओ., राजस्व अधिकारी से मौके की रिपोर्ट लेने एवं निर्वाचन के अनुभवों के आधार पर परीक्षण कर प्रस्ताव बनाए जाएं। जिस विधानसभा का क्षेत्र एक से अधिक जिले में आता है उस विधानसभा के लिए एकीकृत उपाबंध ढ्ढढ्ढढ्ढ तैयार करने का कार्य मतदान केन्द्रों पर मैनुअल में निहित प्रावधान अनुसार किया जाए।

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