रायगढ़। बीते दिनो हुए राख़ परिवहन ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर यह आरोप लगाया गया था की एनटीपीसी द्वारा ट्रांसपोर्टरों को ओवरलोड लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकी सच्चाई यह है कि एनटीपीसी द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनरूप वाहन कि डाला कि ऊंचाई तक ही राख भरने कि अनुमति प्राप्त है। उसी आदेश का प्रतिपालन करते हुए एनटीपीसी द्वारा वाहन कि डाला कि ऊंचाई तक ही राख़ भर कर परिवहन करने के लिए कार्य किया जा रहा है। राख का सही तरह से परिवहन करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण मण्डल द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। उसी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही राख का परिवहन किया जाना है। किसी भी प्रकार का लापरवाही के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है।
एनटीपीसी लारा के जनसंपर्क विभाग द्वारा बताया गया कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा जो तथ्य बताया जा रहा है कि एनटीपीसी द्वारा राख को ओवर लोड परिवहन करने के लिए दवाव बनाया जा रहा है यह पूरी तरह से झूठ है। एनटीपीसी एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो कि शासन द्वारा निर्धारित नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हुए बिजली उत्पादन कर रहा है और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति किया जा रहा है।
पर्यावरण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो रहा फ्लाईएस का परिवहन
