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NavinKadam > रायपुर > अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज
रायपुर

अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज

इलाज के लिए मांगी थी बेल

lochan Gupta
Last updated: May 17, 2024 12:07 am
By lochan Gupta May 17, 2024
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2 Min Read

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गुरुवार को रायपुर की कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ढेबर के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया। उन्होंने इलाज के लिए बेल मांगी थी।
वहीं शराब घोटाले मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन की लगी जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला होगा। इसके साथ ही शराब घोटाले में नए एविडेंस मिलने के बाद ईडी ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए आवेदन लगाया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
अब जेल में भी होगी पूछताछ
कोर्ट ने ईडी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 27 मई से 31 मई तक पूछताछ की अनुमति दे दी है। अब ईडी जेल में अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन से पूछताछ की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी।
इलाज के लिए मांगी गई थी जमानत
अनवर ढेबर की ओर से कोर्ट में सेहत खराब होने के चलते इलाज कराने के लिए जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि अनवर ढेबर किडनी के पेशेंट हैं और उन्हें यूरिन करने के दौरान खून आ रहा है। लेकिन जेल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है।

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