जांजगीर-चांपा। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग-अलग जगहों से 555 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बरामद शराब की कुल कीमती 82 हजार 550 रूपए बताई गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले के आरोपियों के विरूद्ध धारा 34 (2) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी सोनू राठौर उम्र 34 साल निवासी खोखरा के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब, आरोपी सुनील धीवर उम्र 23 साल निवासी खोखरा के कब्जे से 7 लीटर कच्ची महुआ शराब, आरोपी दीपक यादव उम्र 44 साल निवासी पुटपुरा के कब्जे से 8 लीटर कच्ची महुआ शराब, आरोपी रामबाई साहू उम्र 30 साल निवासी पीथमपुर के कब्जे से 100 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही किया जाकर 30 मार्च 2024 को उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं ग्राम बनारी में कन्जी नाला के पास से 430 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब तथा शराब बनाने का बर्तन, प्लास्टिक जरिकेन बरामद किया जाकर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर उसकी पतासाजी की जा रही है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों से 555 लीटर कच्ची शराब बरामद
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को भेजा गया जेल
