बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ में स्थित रामचंद्रो नामक एक क्रेशर मशीन में बड़ा हादसा हो गया है, क्रेशर में काम कर रही महिला हादसे का शिकार हुई है । क्रेशर संचालकों के द्वारा हादसे को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है । बिलाईगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है । मृतिका का नाम रामोतिन बाई कुर्रे उम्र 39 वर्ष टाडापारा (बिलाईगढ़) निवासी बताया गया है।
बता दें कि बिलाईगढ़ क्षेत्र में कई अवैध क्रेशर एवं पत्थर खदान संचालित हो रही है जिस पर लगाम लगा पाना प्रशासन के लिए भी अब चुनौती बना हुआ है। लगातार क्रेशरो में हादसे की खबर निकल कर सामने आती है लेकिन संचालकों के द्वारा मोटा पैसा देकर हादसों को दबा दिया जाता है। और क्रेशरो की चपेट में आकर कई परिवार बिखर कर रह जा रहे हैं। जिस पर प्रशासन आंख मूंद कर बैठी हुई है। इतनी बड़ी हादसा हो जाने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही क्रेशर एवं पत्थर खदानों पर नहीं की जा रही है। कई बार अधिकारियों से पूछने पर जांच का हवाला दे दिया जाता है।
प्रभारी मंत्री के निर्देश के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई
जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बीते दिन मीडिया से चर्चा में कहा है कि क्षेत्र में अवैध पत्थर खदान, अवैध खनिज परिवहन और क्रशरों पर कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर को दे दिए गए हैं इसके बाद भी माइनिंग विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी आंख मूंद बैठे हुए हैं और प्रभारी मंत्री के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है । प्रभारी मंत्री टंक राम वर्मा के आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। अब जब हादसा हो ही चुका है तब क्रशर संचालकों के द्वारा हादसे को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है और परिजनों के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है अब हादसा होने के बाद रामचंद्रो क्रेशर संचालक के साथ साथ क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्रेशर और पत्थर खदानों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है यह सबसे बड़ा सवाल है।
छोटी-मोटी कार्यवाही कर लूटते हैं वाहवाही
खबर दिखाए जाने के बाद अक्सर माइनिंग विभाग के अधिकारी दो चार ट्रैक्टरों को पडक़र छोटी-मोटी कार्यवाही कर वाह वाही लूटने का काम भी करते हैं जबकि बड़े-बड़े जेसीबी, पोकलेन मशीन समेत अन्य मशीनों में सैकड़ो की संख्या में अवैध पत्थर खदान से पत्थर निकालने और क्रेशरों में बड़े-बड़े मशीनों में काम किया जा रहा है अभी तक कोई बड़ी कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही है इसलिए क्षेत्र के लोग भी माइनिंग विभाग पर हमेशा सवाल खड़े करते हैं।
एक माह पहले मृतिका के बेटे की हुई थी हादसे में मौत
बता दे कि करीब एक माह पहले मृतिका रमोतिन कुर्रे के बेटे प्रसांत उम्र 9 वर्ष की घर से बाहर खेलने के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से मौत हो गई थी 1 माह के भीतर उक्त घर में यह दूसरा बड़ा हादसा हो गया है । जिसमें भी बिलाईगढ़ पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया है और जांच कार्यवाही भी किया जा रहा है।
नेताओं का भी है अवैध कार्य करने वालो पर आशीर्वाद
इस पूरे मामले में कई अधिकारियों से जब चर्चा किया गया तो उनका कहना है कि कार्यवाही करने के पश्चात क्षेत्रीय कई नेताओं का दबाव उन पर आ जाता है जिससे साफ जाहिर है कि अवैध रूप से पत्थर खदानों और अवैध क्रेशर संचालकों पर क्षेत्रीय नेताओं का आशीर्वाद बना है जिस कारण से कड़ी कार्रवाई देखने को नही मिल पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हम तो कार्यवाही करने के लिए तैयार है लेकिन अधिकारियों के ऊपर बड़े नेताओं का दबाव हमेशा रहता है जिसकी वजह से वह कार्रवाई नहीं कर पाते नेताओं के द्वारा स्थानांतरण कराने तक की बात कर दी जाती है ।
बिलाईगढ़ नगर है प्रदूषण की चपेट में
बिलाईगढ़ नगर के अंतिम छोर और बाजार के पास ही क्रेशर संचालित हो रही है जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों के साथ ही साथ पूरे बिलाईगढ़ नगर वासियों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। यहां से आने जाने वाले लोगों को धूल की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कई बार तो सडक़ हादसे भी हो जाते हैं। धूल और प्रदूषण की वजह से बिलाईगढ़ नगर में रहने वाले लोग कई प्रकार के बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं लेकिन इन सब के बावजूद अब तक क्रेशर पर कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही है।
महिला की मौत मामले मेें मित्तल स्टोन क्रेशर सील
क्रेशर में एक महिला के मौत के खबर पर कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने त्वरित संज्ञान लेते हुए खनिज अधिकारी श्री एच डी भारद्वाज को कारवाई के निर्देश दिए। खनिज अधिकारी श्री भारद्वाज के मार्गदर्शन में खनिज अमला द्वारा बिलाईगढ क्षेत्र में स्थित मित्तल स्टोन क्रेशर प्रो. सुरेश अग्रवाल के दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छ. ग. खनिज खनन परिवहन भंडारण नियम 2009 के शर्तो और नियमों का उल्लंघन पाया गया जिसमे भंडारण स्थल में फेंसिंग तथा दीवारों का घेरा नही होना पाया गया। स्थापित क्रेशर में डस्ट सेपरेशन हेतु कवर नहीं होना पाया गया। मौका स्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स एवम् प्राथमिक सुरक्षा उपकरण नही पाए गए। इन सभी के संबंध में मित्तल स्टोन क्रेशर प्रो. सुरेश अग्रवाल को नोटिस दिया गया तथा क्रेशर को सील कर बंद किया गया। इस संबंध में पांच दिवस भीतर जवाब प्रस्तुत नही करने पर छ. ग. खनिज खनन परिवहन भंडारण नियम 2009 के तहत एक पक्षीय कार्यवाही किया जाएगा।