रायगढ़। नामी पेट्रोलियम कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के नाम की आड़ में कथित नकली लुब्रिकेंट ऑयल बेचने के मामले का खरसिया पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहीद नंद कुमार पटेल मार्ग, मंगल बाजार रोड स्थित कमल ऑटो सेंटर में दबिश देकर एचपीसीएल के नाम से पैक किए गए कथित नकली ‘एनक्लो-68’ चिकनाई तेल की तीन बाल्टियां जब्त की हैं। प्रत्येक बाल्टी में 26 लीटर तेल भरा हुआ था।
मामले में दुकान संचालक मोहन कुमार अग्रवाल (42) के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित नकली तेल दुकान तक कहां से पहुंचा, इसकी सप्लाई किस नेटवर्क के जरिए की जा रही थी और इसे खरसिया क्षेत्र में कब से बेचा जा रहा था।
मामले की शुरुआत म्प्च्त् प्दकपं च्तपअंजम स्पउपजमक के वरिष्ठ जांच अधिकारी शुभाशीष डे (42) की शिकायत से हुई। उन्होंने 13 अगस्त को पुलिस को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि कमल ऑटो सेंटर में एचपीसीएल के असली उत्पादों की आड़ में कथित नकली लुब्रिकेंट ऑयल का भंडारण और बिक्री की जा रही है।
शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि इस तरह के उत्पादों की बिक्री से न केवल कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि ग्राहकों के साथ भी धोखाधड़ी की जा सकती है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सतीश भार्गव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कमल ऑटो सेंटर में दबिश दी।
तलाशी के दौरान पुलिस को एचपीसीएल के नाम से पैक किया गया ‘एनक्लो’ चिकनाई तेल मिला। जांच के दौरान पुलिस ने इसकी 26-26 लीटर क्षमता वाली तीन बाल्टियां, यानी कुल 78 लीटर कथित संदिग्ध लुब्रिकेंट ऑयल, जब्त किया। जब्त सामग्री को आगे की जांच और परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है।
पुलिस की कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित नकली लुब्रिकेंट ऑयल की आपूर्ति कमल ऑटो सेंटर तक किस व्यक्ति या एजेंसी ने की थी। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि दुकान संचालक द्वारा इसे कितने समय से बेचा जा रहा था और इस नेटवर्क से अन्य कारोबारी या लोग जुड़े हुए हैं या नहीं। यदि जांच में बड़े स्तर पर नकली उत्पादों की सप्लाई के साक्ष्य मिलते हैं, तो मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका भी सामने आ सकती है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने दुकान संचालक मोहन कुमार अग्रवाल के खिलाफ खरसिया थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 347 और 349 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस जब्त तेल की जांच सहित मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
थाना प्रभारी ने कहा खरसिया थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के अनुसार, पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर संबंधित दुकान में दबिश देकर कार्रवाई की गई है। दुकान से भ्च्ब्स् के नाम से पैक किए गए लुब्रिकेंट ऑयल की तीन बाल्टियां जब्त की गई हैं। पूरे मामले की जांच जारी है।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नकली ऑयल के कारोबार से जुड़े लोगों में हडक़ंप मचा हुआ है। जांच आगे बढऩे के साथ कथित नकली लुब्रिकेंट के सप्लाई नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी सामने आने की उम्मीद है।



