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NavinKadam > रायगढ़ > जीजा के हत्यारे साले को आजीवन कारावास, अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा सुनाया फैसला
रायगढ़

जीजा के हत्यारे साले को आजीवन कारावास, अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा सुनाया फैसला

lochan Gupta
Last updated: August 10, 2026 12:09 am
By lochan Gupta August 10, 2026
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3 Min Read

रायगढ़. अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा ने आरोपी गौरी शंकर राठिया निवासी जुनवानी कुधरी पारा सिसरिंगा को गणेश राम राठिया की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ थाना में प्रार्थी मेघनाथ राठिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि गौरीशंकर राठिया विगत 28 अप्रैल 2021 को उसकी पुत्री बूंद कुंवर और दामाद गणेश राम राठिया के शादी नेवता में उनके गांव आए थे शादी में सम्मिलित होने बाद बूंद कुंवर अपने पति गणेश राम के साथ अपने मायके आई वहीं पर अभियुक्त गौरीशंकर राठिया और गणेश राम राठिया दोनों जीजा साला के मध्य जमीन के बटवारे की बात को लेकर विवाद हो गया, कुछ देर बाद मृतक गणेश राम एवं उसकी पत्नी बूंद कुंवर अपने गांव ससकोबा जाने के लिए सायकल से निकले तथा वे दोनों पति-पत्नी जुनवानी कुधरी पारा के पास पहुंचे थे तभी अभियुक्त गौरीशंकर पीछे से दौड़ते हुए आया और जमीन विवाद के कारण गणेश राम राठिया को जान से मारने की धमकी देते हुए टांगी से उसके बायें कनपटी के पास दो बार प्राण घातक हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से दोनों पति-पत्नी सायकल से गिर गये, गणेश राम को गंभीर चोट आई जिसे इलाज के लिए धरमजयगढ़ अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल रायगढ़ रिफर किया गया था जहां पर इलाज के दौरान दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई थी।
उक्त सूचना के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण मिंज द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इससे घरघोड़ा न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के कथन दर्ज कराए तथा उभय पक्ष के तर्क सुनने के बाद आरोपी गौरीशंकर राठिया को मृतक गणेश राम राठिया की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 1000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। वहीं विद्धान न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपए विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से दिलाने की अनुशंसा की है। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की है।

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