रायगढ़। खाना बनाने की बात को लेकर पत्नी से विवाद के बाद पति द्वारा डंडे से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध मानकर दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बाम्हनपाली के सरपंच के पति दयाराम राठिया को 11 सितबंर 2024 को फोन पर सूचना मिलने पर वह शाम साढ़े 4 बजे आरोपी कुशल चौहान 41 साल के घर के पास पहुंचा। तब वहां मौजूद लोगों ने उसे बताया कि आरोपी कुशल चौहान की पत्नी विमला चौहान शाम करीब 4 बजे अतर खडिय़ा के घर में बैठी थी। तभी आरोपी कुशल वहां पहुंचा और अपनी पत्नी को खाना बनाकर देने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी विमला चौहान ने आरोपी से कहा कि आज से वह उसे खाना बनाकर नही देगी। इस पर आरोपी अपनी पत्नी को घसीटते हुए अपने घर के कमरा अंदर ले जाकर बांस के डंडे से मारपीट किया। जिससे उसकी पत्नी खून से लथपथ हो गई। जिसे आरोपी ने पानी डालकर खून को धो दिया। इसके बाद आरोपी की पत्नी को सिविल अस्पताल खरसिया ले जाकर भर्ती किए। जहां उसकी प्रारंभिक ईलाज के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऐसे में दयाराम राठिया ने मामले की सूचना थाना में दी। जहां घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया।
शव का पंचनाम कर पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय खरसिया में पेश किया गया। जहां से प्रकरण सत्र न्यायालय सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की कोर्ट में आया। प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को अदालत ने धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 से दोष मुक्त करते हुए धारा 105 गैर इरादन हत्या का दोषी मानते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और 100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड न पटाने पर उसे एक दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताने की व्यवस्था दी गई है। इस मामले में लोक अभियोजक पीएन गुप्ता ने पैरवी की।
खाना बनाने के विवाद पर पत्नी की हत्या
आरोपी पति को दस वर्ष कडी कैद



