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Reading: धर्म व सम्प्रदाय पर गलत टिप्पणी करने वाले अमित बघेल गिरफ्तार
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NavinKadam > रायपुर > धर्म व सम्प्रदाय पर गलत टिप्पणी करने वाले अमित बघेल गिरफ्तार
रायपुर

धर्म व सम्प्रदाय पर गलत टिप्पणी करने वाले अमित बघेल गिरफ्तार

एफआईआर दर्ज होने के बाद 26 दिनों से था फरार, पुलिस को मिली 3 दिन की रिमांड

lochan Gupta
Last updated: December 6, 2025 12:14 am
By lochan Gupta December 6, 2025
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3 Min Read

रायपुर। अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के ईष्ट देव के खिलाफ भडक़ाऊ बयान देने के मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अब उन्हें 8 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट के फैसला देने के साथ पुलिस अमित बघेल को उसके पैतृक गांव ले गई, जहां वे अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अमित बघेल को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेनिफर लकड़ा की कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने 3 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया. इसके साथ अब तीन दिनों तक पुलिस पूछताछ कर पाएगी. आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामले में अमित बघेल करीब 26 दिनों से फरार थे। इसके पहले 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि, अपनी जुबान पर लगाम रखें। जहां-जहां एफआईआर दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अमित बघेल ने कई धर्म, सम्प्रदाय के विषय में गलत टिप्पणी की थी। अलग-अलग जगहों पर एफआईआर हुई थी, आज उनकी गिरफ्तारी हुई है।
ईष्ट देव पर की थी टिप्पणियां
बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोडऩे को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रवाल समाज के ईष्ट देव अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी.
अग्रवाल समाज और सिंधी समाज भडक़ा
अमित बघेल की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद देशभर में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज भडक़ उठा था. रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत कई जिलों में समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
12 राज्यों में दर्ज हैं मामले
24 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि, वह एफआईआर क्लबिंग जैसे किसी मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि, पुलिस आपको अलग-अलग राज्यों में ले जाएगी। पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए। बता दें कि अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार है, उन पर 12 राज्यों में एफआईआर दर्ज है। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके अलावा बैरिकेडिंग और सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद तुरंत रिमांड प्रक्रिया की तैयारी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है।

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