रायगढ़। जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिग को घर से भगा ले गया था। कोर्ट ने आरोपी को 8 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह घटना जोबी चौकी क्षेत्र की है।
पीडि़ता के पिता ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी 14 मई 2024 की रात 11 बजे खाना खाकर कमरे में सोई हुई थी। अगले दिन सुबह 6 बजे उठने पर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी घर में नहीं थी और उसके कपड़े भी गायब थे। पिता ने रिश्तेदारों के यहां पूछताछ की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इस पर उन्हें संदेह हुआ कि कोई उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर ले गया है। इसके बाद उन्होंने जोबी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 21 मई 2024 को पीडि़ता को बरामद किया गया।
पीडि़ता ने महिला पुलिस अधिकारी को बताया कि गांव में पड़ोसी लक्ष्मण दास महंत एक साल से उसे पसंद करता था और शादी करने की बात करता था। पीडि़ता ने लक्ष्मण दास से कहा कि वह नाबालिग है, लेकिन उसने जबरदस्ती बातचीत जारी रखी। फिर 14 मई 2024 को उसने पीडि़ता से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और जबरदस्ती उसे अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर बिलासपुर ले गया।
बिलासपुर के लेबर कॉलोनी में किया दुष्कर्म
इसके बाद बिलासपुर की लेबर कॉलोनी में किराए के मकान में रखा और मारपीट करते हुए 20 मई तक उससे शारीरिक संबंध बनाया। 21 मई 2024 को बिलासपुर से गांव लाकर उसे छोडक़र चला गया। पीडि़ता के बयान पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376 (2) (एन) 323 पॉस्को एक्ट जोड़ते हुए लक्ष्मण दास महंत को गिरफ्तार किया।
आरोपी का दोष सिद्ध पाया गया
मामला पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई और 8 हजार रुपए जुर्माना लगाया। इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कारावास
पड़ोसी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया था रेप



