रायगढ़। कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर श्रम न्यायालय ने जिले में स्थापित मेसर्स जेएसपीएल यूनिट 2, नवदुर्गा फ्यूल्स, स्काई एलॉयज, सिंघल स्टील, बीएस स्पंज और सारडा एनर्जी पर 11 लाख 12 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। इन सभी सुरक्षा मानकों की कमी के चलते हादसे हुए थे जिसमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के बाद आपराधिक प्रकरण बनाकर श्रम न्यायालय में दायर किया था। जिले में औद्योगिक हादसों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा कोई महीना नहीं बचता जिस महीने किसी न किसी उद्योग में हादसे न होते हों और चीख-पुकार न मचती हो। किसी हादसे में किसी मजदूर की जान चली जाती है तो किसी में कोई गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचता है। ऐसे सभी हादसों की जांच औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा की जाती है और हादसे के लिए सुरक्षा मानकों की कमी और कारखाना अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर प्रकरण बनाकर श्रम न्यायालय में दायर किया जाता है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि श्रम न्यायालय ने ऐसे ही मामलों में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर अक्टूबर महीने में जिले के 7 उद्योगों पर भारी भरकम अर्थदंड लगाया है। मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स में जून 2024 और जुलाई 2025 में हुए हादसों के बाद दायर प्रकरण में 3 लाख 90 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है तो वहीं सितंबर में दायर प्रकरण में मेसर्स एनआर इस्पात पर 1 लाख 60 हजार रूपये, मेसर्स स्काई एलॉयज पर 2 लाख 40 हजार, सितंबर में ही दायर प्रकरण में मेसर्स सिंघल स्टील पर 12 हजार रूपये, जुलाई और अगस्त में दायर प्रकरण में मेसर्स बीएस स्पंज पर 2 लाख 10 हजार रूपये, अप्रैल में हुए हादसे में दायर प्रकरण में मेसर्स शारडा एनर्जी पर 50 हजार रूपये तो वहीं अक्टूबर में दायर एक प्रकरण में जेएसपीएल यूनिट 2 को 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।



