जांजगीर-चांपा। आम व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर चिट फंड कम्पनियों द्वारा राशि दुगुना करने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक कविता ठाकुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी जांजगीर एवं शिवरीनारायण निरीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा चिटफंडियों पर कार्यवाही की गई है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी विजय कुमार गढेवाल ने 17.03.2021 को थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश किया था, जिसमें प्रतीष्ठा इंफाकॉन इंडिया लिमिटेड के संचालक रामगोपाल गढेवाल निवासी कुटरा मोड द्वारा ऑफर योजना पर रकम को एक वर्ष में दोगुना करने के लिए प्रतिमाह 2100 रूपये जमा करते हुए प्रलोभन देकर इससे 31.01.2014 से 27.12.2014 तक 2100 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से रकम जमा कराकर 11 नग रकम जमा रसीद दिया गया, जिसमें उक्त रकम 02.05.2015 का दोगुना राशि देने का वादा किया। परिपक्वा अवधी पूर्ण होने पर पैसा लेने कंपनी का ऑफिस चंचल स्वीटस जांजगीर में जाकर देखा, जो कंपनी ऑफिस बंद कर फरार हो गई है। पता करने पर कोई पता नहीं चला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना रामगोपाल गढेवाल निवासी कुटराबोड़ थाना पामगढ़ हा.मु. दिनदयाल कालोनी मंगला बिलासपुर, नारायण प्रसाद झलरिया बुड़ेना थाना नवागढ़ हा.मु. दिनदयाल कालोनी मंगला बिलासपुर, मनहरण लाल केंवट निवासी डोमाडीह थाना हसौद, संजीव गुहा निवासी प्लेटिनम सिटी म. नं. 607 बी थाना लसूडिय़ा जिला इन्दौर (म.प्र.), अमित सरकार निवासी सी 94 जी-5 शालीमार गार्डन एक्सटेंसन 2 थाना इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद (उ.प्र) (6) सुभायन बनर्जी निवासी साकिन 145 ए डी तीर्थ भवन रविंद्र पल्ली केस्टोपुर थाना बगोईआटी जिला 24 नार्थ परगना कोलकाता (पश्चिमबंगाल) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण में धारा 173 (8) जाफौ के तहत 6 आरोपियों के विरुध्द अभियोग पत्र 22. 07.2022 तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है तथा आरोपी महादेवा सोनी निवासी महासमुंद, भैरव मिश्रा पिता रामधन मिश्रा, अमित सेन पिता निधिर सेन निवासी प. बंगाल, सौरभ डे पिता रतन डे व चांद मोहम्मद खान पिता मोहम्मद निजाम खान फरार थे, जिनकी लगातार पता तलाश किया जा रहा था, जो आरोपी भैरव मिश्रा, चांद मोहम्मद को जांजगीर में होने की सूचना मिलने पर घेराबंदी कर आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर थाना लाये, जिनसे घटना के संबंध मे पूछताछ किये जाने पर दोनो आरोपी भैरव मिश्रा, चांद मोहम्मद के द्वारा अपने मेमोरेण्डम कथन में कहा गया कि संजीव गुहा को बचपन से जानना हूं। जो कि आर्या कालोनी में रहता था। संजीव गुहा प्रतिष्ठा इन्फाकांन प्रा.लि. का मैनेजिंग डायरेक्टर था संजीव गुहा के मौसी या बुआ का लडक़ा, जिसका नाम अमित सरकार था तथा उसका दोस्त सुभायन बनर्जी था करीब 10 -12 वर्ष पहले जांजगीर चांपा रोड मदन पेट्रोल पम्प के पास में संजीव गुहा ने अपना प्रतिष्ठा इन्फाकांन प्रा.लि नाम से अपना फर्म को खोला था और अलग अलग स्थान पर भी अपना प्रतिष्ठा इन्फाकांन प्रा.लि नाम से अपना ऑफिस खोला था संजीव गुहा अपने भाई अमित सरकार और उसके दोस्त सुभायन बनर्जी तीनो प्रतिष्ठा इन्फाकांन प्रा.लि के डायरेक्टर थे। उक्त दोनो आरोपी एंव अमित सेन, सौरभ डे को एक एक हजार का शेयर होल्डर बनाये थे तथा अमित सेन और सौरभ डे कहां रहते है कि जानकारी नही है। संजीव गुहा, अमित सरकार व सुभायन बनर्जी तीनो वर्ष 2016 से फरार हो गये थे। संजीव गुहा का पुस्तैनी मकान कलकत्ता के न्यु बेरकपुर के पास है। सिध्दार्थ लेख सिटी भोपाल में भी रहता है तथा उसकी ससुराल इंदौर से 10 किमी पहले किसी कालोनी में भी रहता है कालोनी का नाम मुझे नही मालूम। प्रतिष्ठा इन्फाकांन प्रा.लि का रजिस्ट्रेशन संजीव गुहा के द्वारा सन् 2013-2014 में कंपनी आफ रजिस्ट्रार कोलकत्ता से कराया गया था तथा कंपनी का मूल रुप से देखरेख संजीव गुहा, अमित सरकार, सुभायन बनर्जी, रामगोपाल गढेवाल, मनहरण लाल कैवर्त, नारायण प्रसाद झलरिया, महादेवा सोनी इत्यादी लोग करते थे। वर्ष 2015 में कम्पनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कंपनी को संजीव गुहा के द्वारा बंद कर सारे दस्तावेज कम्प्युटर अपने पास रखा था हमारे पास कम्पनी का कोई भी दस्तावेज व सामान नही है बताये है। तथा नोटिस दिये जाने पर कम्पनी के संबंध में कोई भी दस्तावेज नही होना लेख कर दिये है। आरोपी भैरो मिश्रा उर्फ मोगली रामधन मिश्रा उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 06 नहारियाबाबा रोड जांजगीर, चांद मुहम्मद खान पिता निजाम खान उम्र 37 वर्ष निवासी बीटीआई चौक जांजगीर के विरुध्द अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से 12.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
चिटफंड कम्पनी प्रतिष्ठा इंफ्राकाम इंडिया लिमिटेड के फरार दो शेयर होल्डर गिरफ्तार
सिटी कोतवाली जांजगीर में वर्ष 2015 व 2021 में चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध हुआ था अपराध दर्ज, चिटफंड कंपनियों द्वारा आम नागरिकों को धोखाधड़ी कर पैसा दुगना करने का दिया जाता था झाँसा



