NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: कबाड़ चुनने के बहाने मासूम का अपहरण व अनाचार का प्रयास
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > रायगढ़ > कबाड़ चुनने के बहाने मासूम का अपहरण व अनाचार का प्रयास
रायगढ़

कबाड़ चुनने के बहाने मासूम का अपहरण व अनाचार का प्रयास

पाक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना भी ठोका

lochan Gupta
Last updated: August 5, 2025 12:31 am
By lochan Gupta August 5, 2025
Share
3 Min Read

रायगढ़। कबाड़ बिनने के बहाने बालिका को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ अनाचार करने की कोशिश करने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉस्को न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडि़ता की मां ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत करते हुए बताया था कि घरेलू विवाद के चलते वह अपनी लडक़ी 05 साल 08 माह तथा उसका भाई 10 साल को लेकर शहर के केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड के यात्री प्रतीक्षालय में रहती थी और बगल में ही महराज होटल में काम करती थी। यात्री प्रतीक्षालय में कैलाश राजपूत निवासी केछवाकानी, जशपुर भी बगल में सोता था। जो कि कबाड़ बिनने का काम करता था। 11 अगस्त 2023 शुक्रवार को वह बुखार के कारण प्रतीक्षालय में सो रही थी उसका लडक़ा एवं पीडि़ता बेटी खेल रहे थे, इसी बीच शाम 4 बजे पीडिता का भाई अपनी मां को जगाते हुए बताया पीडिता को कैलाश राजपूत बुलाकर कहीं ले गया है जिसे आसपास पतासाजी किये, लेकिन पता नही चला।
पीडिता की मां ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 368 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया। 15 अगस्त को पीडि़ता को सेवा भारती मातृछाया जबलपुर से बरामद कर रायगढ़ लाया गया। पूछताछ के दौरान पीडि़ता ने बताया कि आरोपी कैलाश राजपूत कबाड़ बिनने के लिये अपने साथ ले गया था जहां रेलवे स्टेशन में रखा और सूनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता रहा। पीडिता के चिल्लाने पर उसके साथ मारपीट करते हुए मारकर फेंकने की भी धमकी देता रहा।
इस सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 323, 506, 366 (क) 376 (2) (ढ) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 06 पास्को एक्ट जोड़ते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पास्को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र साहू ने आरोपी कैलाश राजपूत को धारा 363, 366, 376कख, 376 (2) (ढ) धारा 376(2), 323 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के आरोप में दोषसिद्ध किया और उपरोक्त धाराओं के तहत अलग-अलग धाराओं में कुल 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 8 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। न्यायालय के आदेश में आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड न पटाने पर अलग-अलग धाराओं में पृथक से सजा भुगताने का भी प्रावधान किया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की। इस मामले में विवेचना टीआई शनिप रात्रे और एसआई दीपिका निर्मलकर ने की।

You Might Also Like

दो स्कूली छात्रा ने जहर सेवन कर दी जान

बड़े अतरमुड़ा के जर्जर सडक़ की कौन लेगा सुध?

बिना बैटरी, चाबी, डीजल के बाद भी 12 चक्का ट्रक व हाइवा ले भागे चोर

रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर ने यादगार ढंग से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस पर्व

अपर कलेक्टर राजीव पांडेय व नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी का तबादला

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article अंतिम सोमवार को भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे शिवालय
Next Article शराब घोटाला : भूपेश-चैतन्य को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

खबरें और भी है....

धर्मांतरण पर सरकार सख्त, चंगाई सभा पर लगे रोक, कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस का दूसरा दिन
खेत में लगे करंट की चपेट में आने से आरईओ की मौत
बिलासपुर-इतवारी एक्सप्रेस में पकड़ाया 3.37 करोड़ की ज्वेलरी
श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल ने मातृत्व सशक्तिकरण में रचा स्वर्णिम इतिहास
रेत तस्करों पर गिरी पुलिस और प्रशासन की गाज

Popular Posts

डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी
जहां रकबे में हुई है वृद्धि पटवारियों से करवायें सत्यापन-कलेक्टर श्रीमती रानू साहू,मांग अनुसार बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश
धर्मांतरण पर सरकार सख्त, चंगाई सभा पर लगे रोक, कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस का दूसरा दिन
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?