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NavinKadam > रायपुर > शराब घोटाला : भूपेश-चैतन्य को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
रायपुर

शराब घोटाला : भूपेश-चैतन्य को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

हाईकोर्ट जाने की दी सलाह, कहा- बाकी अदालतें किस लिए

lochan Gupta
Last updated: August 5, 2025 12:33 am
By lochan Gupta August 5, 2025
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3 Min Read

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी के मामलों को लेकर लगाई अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी याचिका पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के कई सेक्शन को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर आम आदमी कहां जाएंगे। एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा।
चैतन्य की 14 दिन बढ़ी रिमांड
वहीं शराब घोटाला केस में रायपुर जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड फिर बढ़ गई है। चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य को सोमवार को श्वष्ठ की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ के शराब, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जांच के दायरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तारी से बचने भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय-माल्या बागची की बेंच में सुनवाई हुई। भूपेश बघेल की ओर 2 अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। जिसमें एक ईडी और उसके उप निदेशक के खिलाफ है। वहीं, दूसरी याचिका, छत्तीसगढ़ राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ है।
इसके अलावा शराब घोटाला केस में जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई है। दायर याचिका में पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि, जैसे उनके बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाकर गिरफ्तार किया गया, वैसे ही उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। बघेल का कहना है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो सकती है।
भूपेश बघेल की ईडी के मामलों को लेकर लगाई 2 याचिकाओं में से याचिका क्रमांक 303 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वकील अभिषेक मनु सिंघवी यह याचिका वापस ली। वहीं, याचिका क्रमांक 301 पर अब 6 अगस्त को सुनवाई होगी।

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