रायपुर। सोमवार 12 मई बुद्ध पूर्णिमा पर छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बिक्री करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सभी होटलों में मांस-मटन बिक्री करने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक, रायपुर नगर निगम के पूरे परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखा जाएगा। किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर निगम ने मांस-मटन विक्रय करने वाले लोगों से दुकान बंद रखने की अपील की है। इसके साथ ही निगम स्वास्थ्य अधिकारी और सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को आदेश का पालन करने के लिए कहा है। वहीं, संबंधित क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर में बुद्ध पूर्णिमा और वैशाखी पूर्णिमा पर शहर के अलग-अलग इलाकों में सामजिक संगठनों द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए है। वहीं, मेयर मीनल चौबे ने निर्देश दिया है कि मांस मटन के प्रतिबंध आदेश का व्यावहारिक पालन करवाने होटलों में इस पावन पर्व दिवस पर मांस- मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई की जाए।
बुद्ध पूर्णिमा के दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक
होटलों में भी नॉनवेज परोसने पर मनाही
