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NavinKadam > सारंगढ़ > कलेक्टर के आदेश पर 363 क्विंटल धान जप्ती
सारंगढ़

कलेक्टर के आदेश पर 363 क्विंटल धान जप्ती

lochan Gupta
Last updated: November 21, 2024 11:32 pm
By lochan Gupta November 21, 2024
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4 Min Read

सारंगढ़। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कर्मयोगी कलेक्टर धर्मेश साहू ने टीएल बैठक में जिला खाद्य विभाग, कृषि उपज मंडी और राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित कियें थे कि धान खरीदी केंद्र में कोचियों का धान और बाहरी प्रदेश का धान का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित करें। जिला कलेक्टर श्री साहू जी के निर्देश पर जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह और मंडी सचिवों के द्वारा चार दिवस के भीतर 363 क्विंटल धान जप्त किया, इसके साथ ही साथ वाहन की भी जप्ती हुई है। जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह ने बताया कि विकास खंड सारंगढ़ के धूता से तुलेश्वर निषाद पिता शोभा राम निषाद द्वारा बिना वैध दस्तावेज अवैध धान खरीदी करते पाया गया, जिससे 24 क्विंटल 80 किलो धान जप्त किया गया। विकासखंड सारंगढ़ के गुड़ेली में उसद मैत्री पिता नेपाल सिंह मैत्री बिना वैध दस्तावेज अवैध धान भंडारण करते पाया गया जिसके निवास से 20 क्विंटल 40 किलो धान जप्त किया गया, विकासखंड सारंगढ़ के ही उलखर से बलराम चंद्रा पिता अमृत लाल चंद्रा द्वारा बिना वैध दस्तावेज अवैध धान भंडारण पाया गया, जिससे 38 क्विंटल धान जप्त किया गया। सारंगढ़ के मल्दा से घनश्याम साहू पिता पितांबर साहू द्वारा बिना वैध दस्तावेज के अवैध धान भंडारण कर रखा था, जिस के दुकान से 23 क्विंटल धान पाया गया जिसे जप्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण बनाया गया है।
विदित हो कि जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बरमकेला क्षेत्र और बिलाईगढ़ विकासखंड में भी धान की जप्ती खाद्य अधिकारी और मंडी सचिव के संयुक्त प्रयास से जप्त किया गया। जिसमें बरमकेला विकास खंड के पंचधारन के विष्णु पात्रे पिता मित्रभानु पात्रे द्वारा बिना वैध दस्तावेज अवैध धान खरीदी कर भंडारण किया था जिस के दुकान से 28 क्विंटल धान जप्त किया गया। बरमकेला के ही भटली से टेकराम प्रधान पिता गंगाराम प्रधान द्वारा बिना वैध दस्तावेज के अवैध धान खरीदी कर गोदाम में रखा था जिससे 56 क्विंटल धान जप्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया वहीं बरमकेला के ही सरिया से सभापति पिता गोवर्धन बिना वैध दस्तावेज के अवैध धान खरीद कर भंडारण किया था जिससे 64 क्विंटल 80 किलो धान जप्त किया गया। बरकेला के ही हट्टापाली में मनोज अग्रवाल द्वारा बिना वैध दस्तावेज अवैध रूप से धान खरीदी कर भंडारण करते पाया गया जिससे 60 क्विंटल धान जप्त किया गया। बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पवनी में रामकृष्ण साहू पिता मन मोहन साहू बिना दस्तावेज धान खरीदी कर अवैध रूप से भंडारण किया था जिससे 25 क्विंटल धान जप्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विकासखंड के ही भटगांव में माधव प्रसाद साहू पिता हरदयाल साहू द्वारा बिना वैध दस्तावेज अवैध रूप से धान खरीदी कर भंडारण करते पाया गया जिससे 23 क्विंटल 50 किलो धान जप्त किया गया एवं मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। चार दिन के भीतर 363 क्विंटल 50 किलो धान जप्त किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह ने प्रेस को बताया कि – चार दिवस के भीतर 907 बोरी धान जप्त की गई है।

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