NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: एसडीएम के पत्रों को कचरे में फेंक रहा एनटीपीसी लारा
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > रायगढ़ > एसडीएम के पत्रों को कचरे में फेंक रहा एनटीपीसी लारा
रायगढ़

एसडीएम के पत्रों को कचरे में फेंक रहा एनटीपीसी लारा

जमीन लेने के बाद बोनस राशि का भुगतान करने में एनटीपीसी की धोखाधड़ी

lochan Gupta
Last updated: October 13, 2024 12:32 am
By lochan Gupta October 13, 2024
Share
5 Min Read

रायगढ़। सरकारी संस्थान कहलाने वाली एनटीपीसी लारा आम जनता के साथ किस तरह से धोखाधड़ी करती है इसका ताजा उदाहरण पुसौर ब्लॉक के झीलगीटार से विस्थापित विवेक श्रीवास्तव के प्रकरण में देखने को मिल रहा है।
ग्राम झीलगीटार निवासी विवेक श्रीवास्तव की भूमि खसरा नंबर 79/ 5 रकबा 0.073 हेक्टेयर का अधिग्रहण एनटीपीसी लारा द्वारा दशकों पूर्व कर लिया गया लेकिन पुनर्वास (बोनस ) राशि के भुगतान के लिए लगातार टालमटोल किया जा रहा है। जबकि भू अर्जन अधिकारी ने स्वयं अनेकों पत्र लिखकर एनटीपीसी लारा को निर्देशित किया है की भूमि स्वामी विवेक श्रीवास्तव को बोनस रकम का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन एनटीपीसी लारा ने भू अर्जन अधिकारी के प्रत्येक पत्रों को कूड़ेदान में फेंक दिया एवं किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया न ही भूमि स्वामी को बोनस रकम का भुगतान किया। भूमि स्वामी विवेक श्रीवास्तव ने उपरोक्त संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर भू अर्जन अधिकारी के आदेश दिनांक 21.06. 2021 के परिपालन में उसे बोनस राशि दिलाने का मांग किया था। जिस पर माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2श्चष्ठ्ठश 5041/23 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 द्वारा विवेक श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि वह बोनस रकम प्राप्त की पात्रता के बिंदु पर जिला स्तरीय पुनर्वास समिति के समक्ष आवेदन पेश करें। इसके पश्चात विवेक श्रीवास्तव ने जिला स्तरीय पुनर्वास समिति रायगढ़ के समक्ष दिनांक 12.04.2024 को अभ्यावेदन किया। जिस पर विचार पश्चात जिला स्तरीय पुनर्वास समिति ने 24 अप्रैल 2024 को अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ को निर्देशित किया कि वह भूमि स्वामी विवेक श्रीवास्तव को तहसीलदार पुसौर के प्रतिवेदन दिनांक 21.06.2021 एवं भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के आदेश दिनांक 28.08.2021 के परिपालन में बोनस भुगतान विषयक कार्यवाही करें। उक्त पत्र जारी होने के बाद रायगढ़ के एसडीएम जो भू अर्जन अधिकारी भी हैं ने कई पत्र एनटीपीसी लारा को जारी कर भू स्वामी को बोनस रकम दिलाने का आदेश दिया। लेकिन एनटीपीसी ने एसडीएम के किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया एवं विवेक श्रीवास्तव के वकील ने जब एसडीएम से इस संबंध में एनटीपीसी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई तो एसडीएम रायगढ़ में एनटीपीसी के जिम्मेदार अधिकारी को मीटिंग में बुलाने का आश्वासन देकर कार्यवाही को टाल दिया। जिसके कारण सरकार को जमीन देखकर ठगा हुआ भू स्वामी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है।
महाप्रबंधक पर दर्ज हो एफआईआर-वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मिश्रा
इस मामले की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्रा ने समूचे मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भू स्वामी की भूमि लेने के बाद उसे बोनस रकम देने में टालमटोल एक तरह से ठगी और धोखाधड़ी का अपराध है। उन्होंने कहा कि भू अर्जन अधिकारी द्वारा जारी पत्रों का जवाब ना देना एवं उनके आदेश के बावजूद भू स्वामी को बोनस रकम का भुगतान न करना शासकीय आदेश की अवज्ञा का भी अपराध है। जिसके लिए एसडीएम रायगढ़ की ओर से एनटीपीसी के महाप्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए थी लेकिन अफसोस की बात है कि रायगढ़ के एसडीएम अपनी आंखों से अपने आदेश का अपमान होता देखकर भी अज्ञात कारणवश मौन धारण किए हुए हैं।
सांसद राधेश्याम राठिया ने भी कलेक्टर और महाप्रबंधक को जारी किया पत्र
इस मामले में अब रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया ने भी कलेक्टर रायगढ़ और एनटीपीसी महाप्रबंधक को पत्र जारी कर भू स्वामी विवेक श्रीवास्तव को बोनस राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। सांसद श्री राधेश्याम ने इस मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भू अर्जन के मामले में किसी भी भू प्रभावितों का अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। कलेक्टर और भू अर्जन अधिकारी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी औद्योगिक प्रयोजन के मामले में भू प्रभावितों को तत्काल उनका हक मिलना चाहिए। हमने कलेक्टर को इस बाबत पत्र लिखकर निर्देशित किया है।

You Might Also Like

कला-संगीत की परंपराओं को जीवंत बनाएं रखने का माध्यम है चक्रधर समारोह-राज्यपाल

नमो विष्णु सरकार जनता की उम्मीदों में खरा उतरेगी- ओपी

गरबा के मधुर गीतों संग मस्त दिल से झूमे शहरवासी

ऐन वक्त में बदल रहा ट्रेनों का प्लेटफार्म

दो बाईक की जबरदस्त भिडं़त में 3 की मौत

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article हारने पर ईव्हीएम पर ठीकरा फोड़ती है कांग्रेस- सीएम साय
Next Article एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या

खबरें और भी है....

मार्च 2026 में देश नक्सलवाद से होगा मुक्त-अमित शाह
बलेनो ने बाइक सवार को कुचला
शराबी पति ने पत्नी व दो बच्चें को उतारा मौत के घाट
सिटी स्कैन मशीन के पार्ट्स बदलकर की गई धोखाधड़ी
बस डिपो के पास खून से लथपथ मिला युवक

Popular Posts

मार्च 2026 में देश नक्सलवाद से होगा मुक्त-अमित शाह
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा
दृष्टिहीन मिथिला का मौके पर बना राशन कार्ड, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभान्वित करने के दिए निर्देश
डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?