रायपुर। रायपुर के 24 साल पुराने अपराधी समेत 4 बदमाशों को जिला बदर किया गया है। यह बदमाश हाफ मर्डर, वसूली और डकैती के आरोपी थे। आदेश के बाद अब ये सभी 3 महीने तक रायपुर और उसके आसपास के जिलों में एंट्री नहीं कर पाएंगे। एक हफ्ते के भीतर रायपुर कलेक्टर ने स्स्क्क की अनुशंसा पर 8 लोगों को जिला बदर किया है।
पप्पू उर्फ हीरा लाल के खिलाफ साल 2000 से लगातार मारपीट, चाकू बाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी, वसूली और आर्म्स एक्ट के करीब 15 मामले दर्ज हैं। रायपुर में बीते 24 साल से गुंडई कर रहा है। पप्पू लोधीपारा गुढिय़ारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ईरानी डेरा पंडरी थाना के बदमाश जमन अली के खिलाफ 2012 से हाफ मर्डर, मारपीट, गुंडागर्दी, जान से मारने की धमकी, एनडीपीएस एक्ट, वसूली आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले हैं। इसके खिलाफ थाने में करीब 10 अपराध दर्ज हैं। सत्यम उर्फ नाती वर्मा धरसींवा के चरौदा गांव का बदमाश है। उसके खिलाफ मारपीट गुंडागर्दी, अवैध शराब, जुआ, लूटपाट, जान से मारने की धमकी, वसूली जैसे करीब 7 अपराध दर्ज हैं। ये लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए उन्हें धमकियां भी देता रहा है। आरोपी भूपेंद्र साहू उफऱ् वकील के खिलाफ 2020 से मारपीट, चोरी, जान से मारने की धमकी, आबकारी एक्ट, गुंडागर्दी जैसे अपराध है। इस पर करीब 10 मामले दर्ज है।
इन जिलों पर भी नहीं घुस पाएंगे बदमाश
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत दिए एक आदेश के अनुसार बदमाशों को 24 घंटे के भीतर रायपुर जिले से बाहर जाना होगा। यह आसपास के रायपुर से सटे महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बलौदाबाजार जिलों में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। यह बैन 3 महीनों के लिए रहेगा। इस दौरान बिना लीगल परमिशन के जिले के अंदर घुसते हैं, तो इनके खिलाफ पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी।
24 साल पुराना बदमाश जिला बदर
:हाफ मर्डर-वसूली और डकैती के 4 आरोपियों पर एक्शन, 7 दिन के भीतर 8 पर कार्रवाई
