रायगढ़। शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाला गोर्बधनपुर निवासी निखिल को चक्रधरनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
्रइस संबंध में पीडि़त युवती ने बताया कि वर्ष 2020 से निखिल को जानती है, उसकी बहन के माध्यम से निखिल से जान परिचय हुआ था। निखिल से बातचीत होती थी और निखिल पसंद करता हूं शादी करूंगा बोला था। मई 2020 को निखिल शहर घूमने जाने के बहाने से बुलाया और अपने घर ले जाकर शादी करने का विश्वास दिलाकर शारीरिक संबंध बनाया।
युवती ने बताया कि उस समय वो नाबालिग थी। बालिग होने पर घरवालों को निखिल के बारे में बताई, तब घरवाले निखिल के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गये थे, निखिल और उसके घरवाले शादी के लिए राजी थे पर अब निखिल शादी से इंकार कर मरने-मारने की धमकी देता है। युवती के आवेदन पर आरोपित निखिल पर धारा 376(2)(ढ),366,506 आईपीसी, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी निखिल पिता दयानिधि, 22 साल गोवर्धनपुर के घर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिसे न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर अपराध कायमी के 06 घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण
पाक्सो एक्ट में आरोपी जेल दाखिल
