रायगढ़। 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में घरघोड़ा न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोष सिद्ध मानकर उम्र कैद और जुर्माने से दंडित किया है।
मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए घरघोड़ा न्यायालय के अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 65ध्2019 के अनुसार घटना 31 मार्च 2019 की है पीडि़त पक्ष के रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक को पीडि़त अपने घर में सोई थी तभी अभियुक्त पीडि़त के घर का दरवाजा धकेल कर अंदर घुस गया और जाकर पीडि़त के मुंह को दबाकर जबरन उठा कर अपने साथ ले गया। अभियुक्त का एक सहयोगी योजना के अनुसार मोटरसाइकिल लेकर गांव के बाहर इन्तजार कर रहा था। दोनों अभियुक्त ने मिलकर पीडि़त को गाड़ी के बीच में बिठाया और गांव से 80 किलोमीटर दूर स्थित एक ढाबा में ले गये जहां से उसका सहयोगी वापस घर आ गया। ढाबा में अभियुक्त ने पीडि़ता को रोके रखा और पीडि़त को शादी का झांसा देकर उसके अस्मत पर दाग लगाते हुए पीडि़ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किया। उसके माता-पिता उसे ढूंढते हुए पता लगाते उक्त ढाबा तक पहुंचे जहां अभियुक्त ने पीडि़ता को रोक रखा था अपने माता-पिता को देख पीडि़ता ने अपनी आपबीती सुनाई। तथा पीडि़त के सूचना पर 3 अपै्रल 2019 को थाना घर घोड़ा में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अभिनव कान्त सिंह ने प्रकरण जांच में लेकर विवेचना प्रारंभ की विवेचना उपरांत अभियुक्त दिनेश कुमार राठिया एवं उसके सहयोगी अभियुक्त मनोज कुमार के विरुद्ध धारा 363 366 एवं 376 भारतीय दंड संहिता तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत चालान तैयार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त गण के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा में मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पीडि़त पक्ष के सभी साक्षियों का परीक्षण प्रति परीक्षण तथा दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद अभियुक्त दिनेश राठिया को धारा 363,3 66 ,376, भारतीय दण्ड संहिता तथा ऑक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का दंडादेश दिया है। उल्लेखनीय है कि आजीवन कारावास का अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए अर्थात अंतिम सांस तक की सजा है तथा एक हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। विद्वान न्यायालय ने अभियुक्त के सहयोगी मनोज कुमार को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का दंडादेश सुनाया है,मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा था।
बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद
घरघोड़ा न्यायालय ने अंतिम सांस तक सजा भुगताने का दिया अहम निर्णय
