रायगढ़। धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम साजापाली में शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न वितरण नहीं किए जाने की शिकायत को जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान में लिया। शिकायत की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित दुकान की संचालन एजेंसी ज्योति महिला स्व-सहायता समूह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर दुकान को निलंबित कर दिया गया। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि साजापाली स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में हितग्राहियों से फिंगर लेने के बाद भी माह अगस्त 2026 का खाद्यान्न वितरित नहीं किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला प्रशासन द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई और जांच के आधार पर संबंधित संचालन एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की गई। साजापाली दुकान से संलग्न हितग्राहियों को माह अगस्त 2026 के खाद्यान्न का वितरण समीपस्थ ग्राम पंचायत चिड़ोडीह कॉलोनी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान से कराया गया। उक्त दुकान का संचालन जीवन ज्योति स्व-सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। इस व्यवस्था के बाद साजापाली से संलग्न हितग्रियों को अगस्त माह का खाद्यान्न मिल गया है। जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों की व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।



