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NavinKadam > जशपुरनगर > दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, क्षतिपूर्ती दिये जाने का भी आदेश
जशपुरनगर

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, क्षतिपूर्ती दिये जाने का भी आदेश

lochan Gupta
Last updated: July 25, 2026 12:20 am
By lochan Gupta July 25, 2026
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4 Min Read

जशपुरनगर। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध जशपुर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना कांसाबेल में पंजीबद्ध के प्रकरण में विशेष पॉक्सो न्यायालय, जशपुर के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे ने दिनांक 23 जुलाई 2026 को आरोपी कलेश्वर राम विश्वकर्मा को भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषसिद्धि पाते हुए आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया। साथ ही पीडि़ता को शासन की प्रचलित योजना के अंतर्गत पीडि़त क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का भी आदेश पारित किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार थाना कांसाबेल क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी कलेश्वर राम विष्वकर्मा उससे लंबे समय से उसके साथ गंभीर लैंगिक अपराध कर रहा था। दिनांक 29 अप्रैल 2026 को आरोपी द्वारा पुन: अपराध करने का प्रयास किए जाने पर पीडि़ता के भाई ने विरोध किया, जिस पर आरोपी ने दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें चोट पहुंचाई। इसके बाद पीडि़ता ने अपने परिजनों के साथ थाना कांसाबेल पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत प्राप्त होने पर 02 मई 2026 को थाना कांसाबेल में अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीडि़ता का चिकित्सीय परीक्षण, न्यायालयीन कथन, घटनास्थल का निरीक्षण, वैज्ञानिक एवं फारेंसिक साक्ष्यों का संकलन तथा अन्य सभी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की। मात्र 46 दिनों में विवेचना पूर्ण कर 17 जून 2026 को विशेष पॉक्सो न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 18 जून 2026 को आरोप निर्धारित हुए तथा 23 जून 2026 से साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही प्रारंभ हुई। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध हुआ। एफआईआर दर्ज होने के लगभग ढाई माह के भीतर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए 23 जुलाई 2026 को आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया। यह प्रकरण नए आपराधिक कानूनों की भावना के अनुरूप त्वरित विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं शीघ्र न्याय का उत्कृष्ठ उदाहरण है।
इस प्रकरण में पीडि़ता, गवाहों एवं ग्रामीणजनों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। वहीं जिला अभियोजन अधिकारी सुरेश कुमार साहू, एडीपीओ श्री विपिन शर्मा द्वारा प्रकरण का गहन अध्ययन किया गया, प्रकरण में विषेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर दंड दिलाया जा सका। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार के द्वारा की गई।

डीआईजी एवं एसएसपी जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस का संदेश

पुलिस महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। ऐसे मामलों में प्रत्येक शिकायत पर तत्काल कार्रवाई, वैज्ञानिक विवेचना, समयबद्ध अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कठोर दंड दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन से अपील है कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि पीडि़तों को शीघ्र न्याय दिलाया जा सके।

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