रायगढ़। जूटमिल पुलिस ने नाबालिग बालिका को दो बार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर अपहरण के दोनों मामलों में प्रभावी कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार, 03 जुलाई को थाना जूटमिल में 15 वर्षीय बालिका के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री 30 जून से बिना बताए घर से कहीं चली गई है। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बालिका की तलाश शुरू की गई।
पतासाजी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बालिका अनुज स्वर्णकार (18 वर्ष) के घर पर है। इस पर 11 जुलाई को जूटमिल पुलिस ने दबिश देकर बालिका को सकुशल दस्तयाब किया। आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया था। बालिका का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा कथन दर्ज कराया गया तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष काउंसलिंग के बाद उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बालिका के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट साक्ष्य अनुरूप में प्रकरण में धारा 65(1)(ड) और 4, 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश में जुटी रही।
इसी बीच 13 जुलाई को बालिका पुन: लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर थाना जूटमिल में फिर धारा 137(2) के तहत एक और मामला दर्ज कर तत्काल खोजबीन शुरू की गई।
पतासाजी के दौरान 15 जुलाई को पुलिस ने केवड़ाबाड़ी स्थित निकले महादेव मंदिर के पास से आरोपी अनुज स्वर्णकार के साथ बालिका को सकुशल दस्तयाब किया। पूछताछ में बालिका ने बताया कि वह 13 जुलाई को आरोपी के साथ ट्रेन से बिलासपुर चली गई थी, जहां दोनों एक दिन रेलवे स्टेशन पर रुके और अगले दिन ट्रेन से वापस रायगढ़ लौट आए।
बालिका को आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया। जूटमिल पुलिस ने आरोपी अनुज स्वर्णकार (18 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत रिमांड पर भेजा गया है।
नाबालिग को दूसरी बार भगाने वाला पाक्सो एक्ट में जेल दाखिल
नाबालिग को दूसरी बार भगाने वाला पाक्सो एक्ट में जेल दाखिल



