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NavinKadam > धरमजयगढ़ > पेड़ कटाई मामलों में चेहरा देखकर लगा रहे तिलक
धरमजयगढ़

पेड़ कटाई मामलों में चेहरा देखकर लगा रहे तिलक

एक ही व्यक्ति को 94 पेड़ काटने की अनुमति पर सवाल

lochan Gupta
Last updated: December 11, 2023 12:37 am
By lochan Gupta December 11, 2023
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3 Min Read

धरमजयगढ़। अपने व अपनो की स्वार्थ सिद्धि के लिए चेहरा देखकर तिलक लगाना मानो नौकरशाही की पुरानी रवायत रही है। प्रशासन के द्वारा एक ही तरह के मामले में तय नियमों के विपरीत अलग अलग आदेश जारी किए जाने के कई मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारी सामान्य लोगों के लिए तो नियम के हिसाब से काम करते हैं लेकिन जब बात रसूख़ की आती है तो अधिकारी खुद उन नियमों को जानबूझकर गंभीर रूप से नजरअंदाज कर प्रार्थी को अधिक लाभ दिए जाने के पक्ष में नजऱ आते हैं। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ के छाल इलाके से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो न केवल प्रार्थी को अनुचित लाभ दिलाता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के दावों को भी खोखला साबित करता है। यह पूरा मामला धरमजयगढ़ क्षेत्र के छाल तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम खर्रा का है। जहां खरसिया निवासी किसी संतोष अग्रवाल नामक एक व्यक्ति के नाम पर स्थित जमीन पर लगे पेड़ों में से 94 पेड़ों को काटने की अनुमति स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी गई है। हालांकि उसी आदेश में एक साल में अधिकतम 10 पेड़ों की कटाई के नियम का उल्लेख भी किया गया है। इसके साथ ही एसडीएम ने भी 10 पेड़ों को काटे जाने की अनुमति की बात कही है, लेकिन आदेश में संबंधित फारेस्ट रेंजर के रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा गया है कि 94 पेडों को काटने के लिए गणना कर मार्किंग रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार यह पूरा मामला फिलहाल सवालों के घेरे में है।
यह अपने आप मे अप्रत्याशित है कि हाल ही में प्रशासन के द्वारा अन्य कई किसानों को पेड़ कटाई की अनुमति दी गई जिसमें उन किसानों के ज़मीन पर स्थित पेड़ों में से अधिकतम 10 या उससे कम पेड़ों को काटने की सशर्त अनुमति दी गई है। इस तरह क्षेत्र के कुछ किसानों को, जिनमें आदिवासी किसान भी शामिल हैं, नियमानुसार सिर्फ 10 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। वहीं, खर्रा गांव में स्थित एक जमीन के मालिक पर मानो मेहरबान होते हुए वहां लगे हुए 94 पेड़ों को काटने की सशर्त अनुमति दिया जाना अपने आप मे कई सवाल खड़े करता है। बता दें कि पेड़ कटाई के सभी प्रकरण में सिर्फ ‘परिपक्वता’ को ही पेडों के काटे जाने का कारण बताया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि इस मामले में एक व्यक्ति विशेष के हितों के लिए नियमों को एक बार फिर मनमाने ढंग से शिथिल करने का प्रयास किया गया है। इस मामले पर वन विभाग के संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल सका है।

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