जांजगीर-चांपा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाहीपूर्वक हाईवे पर वाहन खड़े करने वाले 15 ट्रेलर चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विशेष अभियान के दौरान सभी ट्रेलर वाहनों को जब्त कर चालकों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जिले में तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार ने किया। इस दौरान अकलतरा, जांजगीर एवं चांपा थाना क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कई ट्रेलर चालक बिना किसी वैध कारण के सडक़ किनारे वाहन खड़े किए हुए मिले। इनमें अधिकांश वाहनों में पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर अथवा चेतावनी संकेतक (वार्निंग ट्रायंगल) नहीं लगाए गए थे। पुलिस के अनुसार इस प्रकार लापरवाही से खड़े वाहन विशेषकर रात्रि के समय गंभीर सडक़ दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। कार्रवाई के दौरान 15 ट्रेलर वाहनों को जब्त किया गया और संबंधित चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। सभी आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जांजगीर-चांपा पुलिस की अपील
जांजगीर-चांपा पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग एवं मुख्य सडक़ों पर बिना वैध कारण वाहन खड़ा न करें। यदि किसी कारणवश वाहन रोकना आवश्यक हो तो पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर और चेतावनी त्रिकोण (वार्निंग ट्रायंगल) का अनिवार्य रूप से उपयोग करें ताकि अन्य वाहन चालकों को समय रहते संकेत मिल सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सडक़ सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार का विशेष अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए जाएंगे।



