रायगढ़। विशेष वर्ग की एक युवती के अपहरण, दुष्कर्म और धमकी के मामले में घरघोड़ा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय पीडि़ता ने 31 मई को घरघोड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विगत एक वर्ष पूर्व उसकी पहचान ग्राम पुसल्दा निवासी ललित लोहार से हुई थी, जो स्थानीय फ्लाई ऐश ब्रिक्स भ_े में कार्य करता था। ललित ने युवती को प्रेम और विवाह का झांसा देकर विश्वास में लिया और होली के बाद 8 मार्च 2026 को ललित ने गांव के एक बाड़ी क्षेत्र में उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाए और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह लगातार डरा-धमकाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। ललित ने विवाह न करने पर उसे जबरन उठा ले जाने की भी धमकी दी थी। 11 मई की रात लगभग 11 बजे ललित युवती के घर पहुंचा और जबरन उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर रायगढ़ ले गया। यहां उसने युवती को अपने माता-पिता के किराए के मकान में एक सप्ताह तक रखा और शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में वह उसे ओडिशा स्थित अपनी नानी के घर भी ले गया, जहां उसने युवती को अपनी पत्नी बताया। ओडिशा में रहने के दौरान युवती ने किसी अन्य के मोबाइल से परिजनों को सूचना दी। इससे 28 मई को परिजन उसे वापस घर ले आए। घर लौटने के बाद भी ललित लगातार धमकी देता रहा, जिससे युवती ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर घरघोड़ा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं (64(2)(ड), 127(4), 140(3), 351(3)) और एससी/ एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(अ) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान एससी/एसटी एक्ट की अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं। थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू को ललित लोहार की मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लिया। पूछताछ में उसने अपराध करना स्वीकार किया। जिससे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी ने ललित की गिरफ्तारी की वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
विशेष वर्ग की युवती से दुष्कर्म और अपहरण मामले में युवक गिरफ्तार



