रायगढ़। अभियान संवेदना के तहत महिला थाना रायगढ़ द्वारा सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करने वाली एक युवती की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
प्रकरण में 15 जून को पीडि़ता महिला थाना रायगढ़ उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत की। पीडि़ता ने बताया कि वह फरवरी से थाना चक्रधरनगर क्षेत्र स्थित एक प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत है। प्लांट में गार्ड इंचार्ज के पद पर कार्यरत आरोपी राजा बनर्जी उस पर गलत नियत रखकर अश्लील टिप्पणियां करता था। 05 मई को रजिस्टर चेक कराने के बहाने अपने केबिन में बुलाकर अश्लील बातें की तथा विरोध करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। आरोपी द्वारा पीडि़ता पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव भी बनाया जाता था।
पीडि़ता ने रिपोर्ट में बताया कि 13 जून को आरोपी ने उसे कॉलोनी स्थित अपने कमरे में सफाई कार्य के बहाने बुलाया, जहां अकेला पाकर उसका हाथ एवं बांह पकडक़र छेड़छाड़ करने लगा। पीडि़ता द्वारा विरोध कर स्वयं को छुड़ाकर वहां से निकलकर घटना की जानकारी अपने सहकर्मियों एवं सहेलियों को दी गई।
पीडि़ता की रिपोर्ट पर महिला थाना रायगढ़ में धारा 78(2), 126(2), 79, 75(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी गई। आरोपी फरार था, जिसे आज प्लांट के समीप घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया।
आरोपी राजा बनर्जी पिता स्वर्गीय सी.के. बनर्जी, निवासी आलोक विहार सोसाइटी, ब्लॉक नंबर 41, फ्लैट नंबर 81, थाना टेल्को, जिला सिंहभूम (झारखंड), हाल मुकाम जूनाडीह जामगांव, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर मेडिकल परीक्षण एवं गिरफ्तारी की समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
महिला गार्ड से छेड़छाड़, सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज गिरफ्तार



