रायगढ़। थाना कोतरारोड़ में 04 मई को एक स्थानीय महिला द्वारा आरोपी शशिरंजन द्विवेदी के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी देने संबंधी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। महिला ने बताया कि आरोपी ट्रक चालक है और उसके बेटे से परिचय होने के कारण घर में उसका आना-जाना था।
29 अपै्रल को जब घर के अन्य सदस्य अपने कार्य से बाहर गए हुए थे और महिला घर पर अकेली थी, तभी आरोपी शशिरंजन द्विवेदी घर के भीतर घुस आया और गलत नियत से महिला का हाथ और बांह पकडक़र छेड़छाड़ करने लगा। महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी जबरदस्ती करने लगा और विरोध करने पर हाथ-मुक्के से मारपीट कर धमकी देने लगा। महिला किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकलकर अपनी मां के पास पहुंची और बाद में अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी।
महिला ने बताया कि 02 मई को आरोपी ने उसके बेटे को फोन कर धमकी भी दी। इसके बाद 04 मई को थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। महिला की शिकायत पर थाना कोतरारोड़ में धारा 76, 331(5), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शशिरंजन द्विवेदी पिता अखिलेश प्रसाद द्विवेदी उम्र 31 वर्ष निवासी दरूआ जिला पलामू झारखंड, हाल निवासी कोतरारोड़ जिला रायगढ़ को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ व मारपीट, आरोपी गिरफ्तार



