रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरक गाथा जन-जन तक पहुंचे और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से सरकार ने छत्तीसगढ़ में फिल्म ‘शतक : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष’ को टैक्स-फ्री करने का निर्णय लिया है। इसका आदेश आज वाणिज्य कर विभाग छग शासन ने जारी कर दिया है। यह सुविधा 28 फरवरी 2026 से आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगी। राज्य शासन ने यह निर्णय फिल्म के कथानक और विशेष गुणों को ध्यान में रखते हुए लिया है। आदेश के मुताबिक, फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों को टिकट खरीदते समय एसजीएसटी की राशि के बराबर छूट दी जाएगी, जिससे टिकट सस्ता होगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सुविधा का लाभ देने के लिए सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स टिकट से एसजीएसटी की राशि घटाकर ही बिक्री करेंगे। साथ ही फिल्म के लिए सामान्य प्रवेश शुल्क में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स पहले इस सेवा पर देय एसजीएसटी का भुगतान स्वयं करेंगे। इसके बाद राज्य शासन द्वारा उस राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विस्तृत निर्देश राज्य कर आयुक्त द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। इस फैसले को फिल्म उद्योग और दर्शकों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित जोरा मॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित फिल्म ‘शतक’ देखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने फिल्म के प्रदर्शन के बाद कहा था कि ‘शतक’ केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम, जनसेवा और समर्पण की सतत साधना का सजीव चित्रण है। उन्होंने कहा था कि संघ की प्रेरक गाथा जन-जन तक पहुंचे और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स-फ्री करने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश में फिल्म ‘शतक’ 6 महीने तक टैक्स-फ्री, आदेश जारी



