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NavinKadam > रायपुर > शहर के 6 प्रमुख मार्ग नो-फ्लैक्स जोन घोषित
रायपुर

शहर के 6 प्रमुख मार्ग नो-फ्लैक्स जोन घोषित

इन सडक़ों पर लगाया फ्लैक्स तो लगेगा जुर्माना

lochan Gupta
Last updated: February 7, 2026 12:01 am
By lochan Gupta February 7, 2026
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2 Min Read

रायपुर। राजधानी रायपुर में शहर की सडक़ों को साफ-सुथरा और अव्यवस्थित विज्ञापनों से मुक्त रखने के लिए नगर पालिक निगम ने बड़ा फैसला लिया है। जीई रोड सहित 6 प्रमुख मार्गों को नो-फ्लैक्स जोन घोषित किया गया है। अब इन सडक़ों के डिवाइडर, बिजली खंभों और सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर या अस्थायी विज्ञापन लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोडऩे पर तत्काल हटाने की कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इन 6 प्रमुख मार्गों को बनाया गया नो-फ्लैक्स जोन जीई रोड: टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए तेलीबांधा थाना मुख्य मार्ग पचपेड़ीनाका चौक से लालपुर ओव्हरब्रिज तक भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए केनाल रोड सिग्नल तक, साथ ही मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइन के आसपास एनआईटी रायपुर से गोल चौक होते हुए रायपुरा चौक तक जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक होते हुए बिजली ऑफिस चौक तक महिला थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक नियम तोडऩे पर ये होगी कार्रवाई सडक़ डिवाइडर, विजली के खंभों और सार्वजनिक स्ट्रक्चर पर अनाधिकृत विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित अवैध फ्लैक्स-बैनर मिलने पर तुरंत हटाने की कार्रवाई नगर निगम अधिनियम और विज्ञापन नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। बैनर फ्लैक्स हटाने में होने वाले खर्च की वसूली संबंधित विज्ञापनकर्ता से नगर निगम करेगा। इन सडक़ों को नो-फ्लैक्स जोन घोषित करने का प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) के समक्ष रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। निर्णय के पालन में संबंधित मार्गों के डिवाइडरों पर नो-फ्लैक्स जोन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, ताकि आम लोगों को जानकारी मिल सके। नगर निगम रायपुर के सभी जोन कार्यालयों के नगर निवेश दल समय-समय पर सडक़ों, बिजली खंभों और सार्वजनिक स्थलों से धार्मिक, राजनीतिक व अन्य संदेशों से जुड़े अवैध साइन बोर्ड, बैनर और होर्डिंग हटाते हैं। इसके अलावा नगर निवेश की सेंट्रल टीम भी अलग से कार्रवाई करेगी और रोजाना निगरानी रखेगी।

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