जशपुरनगर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज 23 दिसबंर मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया गया। प्रकाशन के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों केे प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हरिओम द्विवेदी और म्त्व् मौजूद रहे। राजनैतिक दलों केे प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित व डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई। निर्वाचन नामावली के प्रारूप का प्रकाशन के अनुसार कुल 72 हजार 740 मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया है। इनमें अनकलेक्टेबल केटेगिरी में विधानसभा जशपुर में 23675 मतदाताओं के नाम विलोपित हुए हैं। जिनमें मृत्यु होने पर 8316, अनुपस्थित पाए जाने पर 4004, स्थायी रूप से स्थानांतरित होने पर 15149, पहले से नामांकित होने पर 1782 और किसी अन्य कारणों से 116 लोगों के नाम विलोपित हुए हैं। इसी तरह कुनकुरी विधानसभा में अनकलेक्टेबल केटेगिरी में 21528 नाम विलोपित किए गए हैं। जिनमें मृत्यु होने पर 7129, अनुपस्थित पाए जाने पर 1517, स्थायी रूप से स्थानांतरित होने पर 10550, पहले से नामांकित पाए जाने पर 2258 और अन्य किसी कारणों से 74 मतदाताओं के नाम विलोपित किए गए हैं। पत्थलगांव विधानसभा अंतर्गत अनकलेक्टेबल केटेगिरी में 21845 मतदाताओं के नाम विलोपित किए गए हैं। जिनमें मृत्यु होने पर 8230, अनुपस्थित पाए जाने पर 1853, स्थायी रूप से स्थानांनरित होने पर 9653, पहले से नामांकित पाए जाने पर 2069 और अन्य किसी कारणों से 40 मतदाताओं के नाम विलोपित किए गए हैं। निर्वाचन नामावली के प्रारूप अनुसार नो मैपिंग मतदाता की संख्या 8863 हैं। जिनमें जशपुर विधानसभा में 2970, कुनकुरी विधानसंभा अंतर्गत 3317 और पत्थलगांव विधानसभा अंतर्गत 2576 मतदाता शामिल है। एसआईआर के पूर्व मतदाताओं की संख्या 687249 थी। इनमें से 614509 (89.42 प्रतिशत) मतदाताओं ने अपने गणना पत्रक जमा किए। एसआईआर के तहत प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 23 दिसंबर 2025 को मतदाताओं की संख्या 614509 हैं और कुल मतदान केंद्र की संख्या 928 हैं। जिनमें जशपुर विधानसभा अंतर्गत 215234, कुनकुरी विधानसभा अंतर्गत 188462 और पत्थलगांव विधानसभा अंतर्गत मतदाताओं की संख्या 210813 है।
युवा वोटरों को एनरोल करने लगाएं जाएंगे शिविर
निर्वाचन आयोग के द्वारा जो युवा वोटर 01.01.2026 को या उससे पहले 18 साल के हो गए हैं या हो जाएंगे, उन्हें फॉर्म-6 के साथ एनेक्सर प्ट में दिए गए जरूरी घोषणा पत्र के साथ एप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसक साथ ही सभी योग्य युवा वोटरों को एनरोल करने के लिए पूरे जिले में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। विभिन्न जिलों में स्वीप गतिविधियों के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोडऩे के लिए अभियान बनाया गया परिणाम स्वरुप नाम जोडऩे के लिए 5033 फॉर्म 6 प्राप्त हुए हैं। अब तक नए वोटरों को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 (घोषणा पत्र के साथ या उनके बिना) जमा किए गए हैं। जांच और घोषणा पत्र जमा करने के बाद, नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। एसआईआर के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्वक्रह्र/्रश्वक्रह्रद्वारा बिना नोटिस जारी किए एवं स्पीकिंग ऑर्डर पारित किए बिना कोई भी नाम सूची में नहीं हटाया जाएगा। पीडि़त मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की पास कर सकता है। आयोग पारदर्शी, सहभागी एवं समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति तथा कोर्ड योग्य मतदाता ना छूटे वह कोई अयोग्य नाम सूची में शामिल न हो इस उद्देश्य के प्रत्ति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।
वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए भरना होगा फार्म 6
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि वास्तविक पात्र मतदाताओं को दावा एवं आपत्ति चरण 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 के दौरान पुन: मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए घोषणा पत्र के साथ फार्म 6 भरना होगा इसे एनेक्सर प्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा। इसके अनुसार फार्म 6 नए वोटर्स के लिए फार्म 6। विदेश में रहने वाले वोटर्स द्वारा इलेक्ट्रोरल रोल में नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन, फार्म 7 मौजूदा इलेक्ट्रोल रोल में नाम शामिल करने एवं हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के वोटर एप्लीकेशन फार्म और फार्म 8 में निवास बदलने एवं मौजूदा इलेक्ट्रोल रोल में एंट्री एवं सुधार, म्च्प्ब् बदलने, च्ॅक् मार्क करने के लिए वोटर एप्लीकेशन फार्म भरना होगा। एप्लीकेशन फार्म अपने क्षेत्र के बूथ लेवल आफिसर के पास जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फार्म मोबाइल ऐप या द्धह्लह्लश्च://1शह्लद्गह्म्ह्य.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ के जरिए ऑनलाईन जमा किया जा सकता है।
घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाली सूची
1. केन्द्रीय,राज्य,पी.एस.यू. के नियमित कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश 2. सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एल.आई.सी.,पी.एस.यू. द्वारा भारत में दिनांक 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज 3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र 4. पासपोर्ट 5. मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेपन,शैक्षणिक प्रमाण- पत्र 6. सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र 7. वन अधिकार प्रमाण-पत्र 8. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी,एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण-पत्र 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ यह उपलब्ध हो) 10. राज्य या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर 11. सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण-पत्र 12. आधार निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश पत्र क्रमांक 23/2025 श्वक्रस् / ङ्कशद्यह्वद्वद्ग द्यद्य दिनांक 09/09/2025 के अनुसार लागू 13. दिनाक 01.07 2025 के संदर्भ में बिहार राज्य में हुए एसआईआर से संबंधित निर्वाचक नामावली का उद्धदरण।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम
निर्वाचन नामावली प्रारूप प्रकाशन 23 दिसंबर 2025, दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026, नोटिस अवधि 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक, दावा एवं आपत्ति का निराकरण 14 फरवरी एवं निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचक नामावली प्रारूप का प्रकाशन
कुल रजिस्टर्ड मतदाता 614509, 614509 मतदाताओं ने अपने गणना पत्रक किए थे जमा



