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NavinKadam > रायगढ़ > मदिरा दुकानों में प्रति व्यक्ति मदिरा विक्रय हेतु सीमा निर्धारित
रायगढ़

मदिरा दुकानों में प्रति व्यक्ति मदिरा विक्रय हेतु सीमा निर्धारित

एक व्यक्ति को 3 लीटर शराब व 6 बोतल बीयर ही मिलेगी,उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

lochan Gupta
Last updated: November 1, 2023 2:13 am
By lochan Gupta November 1, 2023
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4 Min Read

रायगढ़। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में मदिरा के अवैध भण्डारण को रोकने के लिए कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने आबकारी अमले को निर्देशित किया हुआ है। इसी क्रम में सहायक कलेक्टर श्री युवराज मरमट तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्री रामकृष्ण मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले की सभी मदिरा दुकानों में छत्तीसगढ़ राज्य में मदिरा दुकानों से प्रति व्यक्ति निर्धारित विक्रय सीमा की जानकारी चस्पा की गई है। जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति विक्रय सीमा देशी मदिरा हेतु 3 लीटर, विदेशी मदिरा स्प्रिट हेतु 3 लीटर एवं माल्ट (बीयर)हेतु 6 बोतल निर्धारित की गई है। जिले की सभी मदिरा दुकानों में यह सूचना प्रदर्शित की गई है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आधिपत्य सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की ड्यूटी पेड मदिरा के लिए 5 लीटर एवं अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले सदभावी यात्री के लिए उस राज्य की ड्यूटी पेड मदिरा की 1 बोतल तय की गई है।
उक्त सीमा का उल्लंघन करने अवैध मदिरा भंडारण, विक्रय और परिवहन के प्रकरणों व शिकायत पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना व शिकायत आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर अथवा सी-विजिल मोबाइल एप के माध्यम से की जा सकती है। यह एप एंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐसे काम करता है सी-विजिल एप
इस एप के जरिए कोई भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन की गतिविधियों या घटनाओं की शिकायत चंद मिनटों में दर्ज करा सकता है। इसके लिए अब उसे निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में आने की जरूरत नहीं होगी। जिले में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें होने पर समय रहते कार्रवाई की जाएगी। सी-विजिल मोबाइल एप पर शिकायत प्राप्त होते हुए उडऩदस्ता (एफ.एस.टी.) तुरंत मौके पर पहुँच कर जरूरी कार्रवाई करेगा। इस एप के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायतकर्ता शराब, पैसे बांटने या आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल ऐप पर कर सकते हैं। इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। शिकायतकर्ता को यह भी लिखने की जरूरत नहीं होगी कि वह कहां है। यानी इस ऐप के जरिए मतदाता भी चुनाव में निगरानी कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से मतदाता फोटो और वीडियो के साथ जहां गड़बड़ी हो रही हो उस स्थान की लोकेशन भी भेज सकते हैं और लिखकर पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।
ऐसे डाऊन लोड कर सकते है सी-विजिल एप
यह एप एंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने पर कैमरा, लोकेशन और ऑडियो और फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है। इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है जहां आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोन नंबर लिखना होगा, जिस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको अपने नाम, पता, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड की जानकारी देनी होगी। ये जानकारियां देने के बाद आपको वेरिफाई पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एप का होम पेज खुल जाएगा, जहां आपको फोटो, वीडियो और ऑडियो के विकल्प मिलेंगे। आप जिस भी माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, वह विकल्प चुन कर आप आयोग को गड़बड़ी की जानकारी पहुंचा सकते हैं।

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