रायगढ़। केलो नदी का जलस्तर बढने के कारण शहर के एक व्यापारी की कार सहित नदी में डूबने से मौत हो जाने के दो साल पुराने बहुचर्चित मामले में बीमा अवधि में कार क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम का भुगतान करने में आनाकानी करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए क्लेम की राशि,मानसिक क्षति,तथा वाद व्यय के रूप में 15 लाख 20 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका शारदा देवी अग्रवाल निवासी शारदा निकेतन मि_मुड़ा एफसीआई गोदाम, की टोयोटो कार ग्लेन्जा क्रमांक सीजी 13 ए डब्ल्यू 2527 का बीमा अनावेदक टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बिलासपुर द्वारा बंडल्ड ऑटो सिक्योर-प्राईवेट कार पाालिसी (स्वयं के नुकसान के लिये 1 साल और थर्ड पार्टी के लिये 3 साल) के तहत 31 जुलाई 2023 से 30 जुलाई 2026 तक कराया था। जो की नामिनी की हैसियत से बीमा क्लेम प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त पॉलिसी के अनुसार वाहन के स्वामी चालक के लिये 15 लाख रूपये प्रावधानित किया गया है तथा धारा 1 के तहत बीमा अवधि में ओन डेमेज अर्थात स्वयं की क्षति का जोखिम अच्छादित होनें का प्रावधान है। उक्त वाहन 3 अक्टूबर की शाम साढ़े 7 बजे बीमित वाहन स्वामी नटवर लाल चक्रधर मार्ग से अपने बीमित वाहन से गतव्य स्थल की ओर जाते समय अचानक केलो नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गए एवं वाहन सहित पानी में डुबने से उनकी मौत हो गई।
आवेदिका शारदा देवी अग्रवाल 01 दिसंबर 2023 को टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समक्ष बीमा क्लेम किया। बीमा कंपनी बीमा राशि अदायगी से बचने हेतु गलत तकनीकी आधार तैयार करने के उद्देश्य से अपने सर्वेयर से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया कि बीमित व्यक्ति की असावधानी के कारण दुर्घटना कारित हुई है।
जिसके बाद बीमा कंपनी ने 15 अपै्रल 2024 को सूचित कियाकी उसका बीमा क्लेम प्रकरण सर्वेयर द्वारा प्रतिवेदन किये जाने के कारण अस्वीकार किया गया। जिसके बाद आवेदिका ने 23 अपै्रल 2024 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक के बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा गया। बीमा कंपनी को नोटिस प्राप्त होनें के बाद बीमा कंपनी के द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही क्लेम की राशि भुगतान किया गया जो सेवा में कमी को दर्शाता है।
उक्त मामला उपभोक्ता फोरम रायगढ़ की सुनवाई लिये आने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ के अध्यक्ष छमेश्वरलाल, व सदस्य द्वय राजेन्द्र पाण्डेय एवं राजश्री अग्रवाल ने अनावेदक टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी पाया जिसके बाद उक्त बीमा कंपनी को आवेदिका शारदा देवी अग्रवाल को क्षतिपूर्ति बकाया राशि 15 लाख रूपये, मानसिक क्षति 15 हजार रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 5 हजार रूपये 45 दिवस के भीतर प्रदान करने का आदेश दिया है। उक्त अवधि में भुगतान न करने पर भुगतान की तिथि तक वार्षिक 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा।
टाटा एआईजी को कार मालकिन को देना होगा 15 लाख का हर्जाना
उपभोक्ता फोरम का फैसला



