रायगढ़। वन परिक्षेत्र रायगढ़ क्षेत्र के ग्राम नवागांव, बंगुरसिया से तीन आरोपी मनोज राठिया, देवनारायण राठिया और विद्याधर राठिया को जंगली सुअर का अवैध शिकार करने के जुर्म में वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 के उल्लंघन के आधार पर त्वरित कार्रवाई कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में गुरुवार को जेल दाखिला किया है।
वन परिक्षेत्र अधिकारी रायगढ़ को दिनांक 23/10/2023 के दिन मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम के ही उपरोक्त तीनों आरोपियों के द्वारा हाईटेंशन विद्युत लाईन पर जी.आई. तार से कनेक्शन कर नीचे जमीन पर लगभग दो किलोमीटर की लंबाई में करंट फैलाकर एक जंगली सुअर का शिकार कर उसके मांस को पकाकर खाया जा रहा है, सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी रायगढ़ लीला पटेल, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी प्रेमा तिर्की एवं बीट गार्ड शंकर लाल वारेन द्वारा उपरोक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कटा हुआ मांस, लगभग पांच किलो अधपका मांस, तीन नग कुल्हाड़ी, एक नग परसुल, बांस का खूंटा और दो बंडल जी.आई. तार जब्त किया गया।
उक्त मामले में वन विभाग रायगढ़ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी मांस की जांच हेतु बुलाया गया तथा सैंपल टेस्टिंग के लिए हैदराबाद लैब भेजा गया, संपूर्ण कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी रायगढ़ लीला पटेल, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी प्रेमा तिर्की एवं बीट गार्ड शंकर लाल वारेन का बहुमूल्य योगदान रहा।
रायगढ़ वन क्षेत्र में जंगली सुअर का अवैध शिकार
