रायगढ़। जिले में जमीन विवाद को लेकर एक ग्रामीण ने अपने चचेरे भाई की टांगी से वार कर हत्या कर दी। मामले में अपर सत्र न्यायालय, घरघोड़ा के न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लैलूंगा थाना क्षेत्र के मसीह तिर्की ने 2 अगस्त को सूचना दी कि 1 अगस्त को उनके खेत में ईरनीयुस तिर्की और उनकी पत्नी सुकांति तिर्की धान रोपाई कर रहे थे। शाम करीब 6 बजे रोपाई समाप्त होने के बाद सभी के लिए खाना बनाया गया।
रात करीब 9 बजे मसीह तिर्की अपने परिवार के साथ सोने चले गए। इस दौरान ईरनीयुस, उनकी पत्नी और आरोपी लेदाराम तिर्की (60 साल चचेरा भाई) खाना खा रहे थे। इसी दौरान जमीन विवाद को लेकर ईरनीयुस और आरोपी के बीच कहासुनी हुई। गुस्से में आकर लेदाराम तिर्की ने धारदार टांगी से ईरनीयुस के सिर और चेहरे पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय, घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने इस मामले में पैरवी की।
जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या, कुल्हाड़ी से सिर और चेहरे पर किया वार
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा



