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NavinKadam > रायगढ़ > 18 बेजाकब्जाधारी दुकानदारों को बेदखली का आदेश जारी
रायगढ़

18 बेजाकब्जाधारी दुकानदारों को बेदखली का आदेश जारी

सडक़ मद की भूमि पर बरसों से जमाए थे कब्जा, तहसीलदार ने दिया तीन दिन का अल्टीमेटम

lochan Gupta
Last updated: September 13, 2025 12:08 am
By lochan Gupta September 13, 2025
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2 Min Read

रायगढ़। कोतरा रोड़ क्षेत्र अंतर्गत बैकुण्ठपुर-दरोगामुड़ा के बीच स्थित सडक़ मद की भूमि पर डेढ दर्जन लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले में करीब 11 साल तक चले संघर्ष के बाद याचिकाकर्ता पंकज अग्रवाल दानीपारा के रीट याचिका पर हाईकोर्ट आदेश उपरांत तहसीलदार रायगढ़ ने संबंधित डेढ दर्जन बेजा कब्जाधारियों को तीन दिवस के भीतर बेजाकब्जा हटाने का आदेश जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के कोतरा रोड क्षेत्र अंतर्गत बैकुण्ठपुर व दरोगामुडा के बीच सडक मद की भूमि खसरा नं. 26-210 पर रकबा 93 डिसमिल की जमीन पर क्षेत्र के करीब 20 कब्जाधारियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की लिखित शिकायत तहसीलदार के न्यायालय में करीब 11 साल पहले दानीपारा निवासी पंकज अग्रवाल के द्वारा करते हुए बेजा कब्जा हटाने की मांग की गई थी। तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण विचारण के दौरान तहसीलदार के द्वारा इसका सीमांकन किये जाने पर 18 लोगों के द्वारा बेजा कब्जा किये जाने की जानकारी सामने आई। इस बीच याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में प्रकरण को रीट याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार रायगढ़ ने इस मामले में सभी संबंधित 18 बेजा कब्जाधारियों को गत 11 सितंबर को आदेश जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर स्वयं से बेजा कब्जा हटाने के लिये कहा है। बेजा कब्जाधारियों को आगामी 29 सितंबर तक संबंधित क्षेत्र से पूरी तरह बेजा कब्जा हटाकर इसकी सूचना तहसील न्यायालय को देने की बात कही गई है। तहसीलदार ने नियत तिथि के पश्चात शासन की ओर से स्वयं बेजा कब्जा हटाने की पहल करने का आदेश भी जारी किया गया है। उल्लेखनीय रहे कि इस मामले में दानीपारा निवासी पंकज अग्रवाल ने करीब 11 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी है और अंतत: इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद उपरोक्त बेजाकब्जा को हटाने की पहल शुरू हुई है।

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