रायगढ़। पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद से आक्रोशित होकर पति द्वारा टांगी से पत्नी की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को उम्रकैद और जुर्माने से दंडित किया है। घटना घरघोड़ा न्यायालय की है।
मामला संक्षेप के अनुसार 14 सितंबर को पुसाउ धनवान ने थाना तमनार में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया की वह अपनी बेटी शांति धनवार के घर छठी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लाल डीपा आमा घाट आकर रह रहा था जहां 14 सितंबर की रात 9बजे प्रार्थी अपने समधि भगत राम के साथ खेत देखने के लिए चला गया जहां से रात करीब 10 बजे लौटकर आया तो अनिरुद्ध धनवार की बहन रुक्मणी धनवान ने उसे बताया कि अनिरुद्ध धनवार का उसकी पत्नी शांति धनवार के साथ किसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद हुआ और अभियुक्त अनिरुद्ध धनवार गुस्से में आकर शांति धनवार के गले के पीछे तरफ टांगी से वार कर दिया है प्रार्थी जाकर देखा तो उसकी पुत्री लहुलुहान हालत में पड़ी थी। जिसे प्रार्थी ने लहूलुहान अवस्था में तमनार अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जहां से चिकित्सक ने प्रारंभिक उपचार के पश्चात अहिता शांति धनवार को जिला रायगढ़ अस्पताल इलाज के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल रायगढ़ में उपचार के दौरान 25 अक्टूबर 2019 को शांति धनवार की मृत्यु हो गई उसकी मृत्यु पश्चात थाना तमनार ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के खिलाफ धारा 307 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत विवेचना किया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। इस मामले में माननीय विद्वान न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने प्रकरण में विचारण कर सभी साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के पश्चात अभियुक्त अनिरुद्ध धनवार को धारा 302 के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित करने का दंडादेश दिया। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।
पत्नीहंता पति को आजीवन कारावास
मामूली विवाद पर टांगी से हमला कर की थी हत्या
