सारंगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ जिले के साथ ही जिले के एकमात्र नगरपालिका परिषद सारंगढ़ जो आज राजनीति का अखाड़ा बन चुका है जहां विगत कई महीनों से नगर पालिका परिषद सारंगढ़ जो बिना अध्यक्ष के साथ ही अपूर्ण पार्षदों की संख्या बल पर निर्भर रही है जिसमें जमीन आबंटन को लेकर शासन प्रशासन द्वारा किए गए कार्यवाही में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सारंगढ़ सोनी अजय बंजारे के साथ ही 07 पार्षदों को पदमुक्त की कार्रवाई शासन द्वारा की जा चुकी है तो वहीं एक निर्वाचित पार्षद की आकस्मिक निधन के बाद से ही नगरपालिका परिषद सारंगढ़ बिना पूर्ण कमेटी की संचालित हो रही थी जिसमें इस नवगठित जिले में एक मात्र नगरपालिका परिषद सारंगढ़ में आज पर्यन्त शेष बचे 6 पार्षदों व अधिकारियों के द्वारा परिषद के कार्यों का संचालन किया जा रहा था? तो वहीं विगत कुछ दिनों से सारंगढ़ बिलाईगढ जिले कि राजनीति में व सत्ता पक्ष व विपक्षी दल के साथ ही शोसल मिडिया में सारंगढ़ नगर पालिका परिषद की वर्तमान कमेटी को भंग करने की भी चर्चा होती रही है जिसमें आज छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी किए गए एक आदेश को लेकर जिले की राजनीति में हलचल मचा हुआ है जिसमें उक्त आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29-ख के तहत सारंगढ़ नगर पालिका परिषद के वर्तमान अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है जिसमें वर्तमान में पदेन 06 पार्षदों में से कोई भी सदस्य अध्यक्ष के लिए आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति महिला से संबंधित नहीं है के साथ ही 09 निर्वाचित पार्षदों के पदरिक्ति के फलस्वरूप वर्तमान स्थिति में परिषद स्पष्ट रूप से अल्पमत की स्थिति में है तथा अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण नेतृत्वविहिन्ता की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे परिषद के कामकाज संचालक हेतु आवश्यक कोरम की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है व साथ ही उपयुक्त वर्ग का कोई पार्षद उपलब्ध नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 37/2/ के अंतर्गत किसी भी पार्षद को अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सारंगढ़ का प्रभार सौंपा जाना भी संभव नहीं है अत: छत्तीसगढ़ शासन नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा ?324 के तहत आपात स्थिति के दृष्टिगत नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के अध्यक्ष व पार्षदों के रिक्त पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक होने तक राज्य शासन द्वारा सारंगढ़ नगर पालिका परिषद के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा सारंगढ़ बिलाईगढ जिला कलेक्टर को प्रशासनिक के साथ ही वित्तीय संबंधित कार्यों के लिए प्रभार सौंपा है।तो वहीं आज शोसल मिडिया के माध्यम से नगरीय प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के इस आदेश के वारयल होते ही? अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वर्तमान में सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में निर्वाचित पार्षदों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे जिसमें खासकर वर्तमान में सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में निर्वाचित पार्षदों की संख्या 06 है जिनमें 03 पार्षद भाजपा से व शेष बचे 03 विपक्ष दल कांग्रेस से है बहरहाल अब यह भी कयास लगाए जा रहे की माननीय कलेक्टर महोदय को प्रभार देने के साथ ही आगामी दिनों में कहीं वर्तमान में निर्वाचित अध्यक्ष वपार्षदों की कमेटी को भंग कर सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तदर्थ समिति की नियुक्ति की जाएगी जिसमें वर्तमान कमेटी को भंग करने की तैयारी में है प्रशासन?