सारंगढ़। जिले के ग्रापं ग्वालिनडीह में अजजा वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पद पर कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने वाली मंजू लता के खिलाफ किया गया शिकायत मे कोरबा जिला के पाली एसडीएम नें जाति प्रमाण पत्र को कूटरचना कर बनाये जाने के शिकायत को प्रमाणित पाया है। मंजूलता के गोंड़ जाति, कथित जाति प्रमाण को निरस्त कर कार्य वाही करने हेतु एसडीएम पाली ने कोरबा के जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को पत्र लिखा है।16 मई को सारंगढ़ ब्लॉक के ग्रापं ग्वालीनडीह सरपंच मंजूलता के अजजा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप कि मंजूलता अजजा की नहीं हैं। बल्कि वो अजा से संबंध रखती है। इसके बावजूद भी मंजूलता ने खुद को अजजा वर्ग का सदस्य दर्शाकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र तैयार करवाया पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ी। चुनाव जीतने के बाद अब वे सरपंच पद पर कार्यरत हैं।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि -मंजूलता द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है। तो उन्हें अयोग्य घोषित कर कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि – सरपंच जैसा जि़म्मेदार पद पर केवल वही लोग आएं जो नियमों के अनुसार योग्य हों। अगर किसी ने फर्जी तरीके से पद हथियाया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणो नें मंजूलता द्वारा झूठे व फर्जी दस्तावेज के आंधार पर अजजा गोंड़ का जाति प्रमाण पत्र खारिज किये जाने एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर. दर्ज किये जाने की शिकायत प्रदान किया था। जिसकी जांच एसडीएम पाली के द्वारा किया गया। एसडीएम पाली ने बताया कि शिकायत पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित् करते हुए आवेदक दूजराम बंजारे पि स्व. भजो राम निवासी ग्रा. ग्वालिनडीह थाना व तहसील सारंगढ़ जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती मंजूलता निवासी ग्राम सोढ़, रानिमं. बेरला, तहसील बेरला जिला बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ग्राम केराकछार, तहसील पाली, अनुविभाग पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) से अनुसूचित जनजाति वर्ग, जाति गोंड़ का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ग्रापं ग्वालिन डीह, तहसील सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) में वर्ष 2024-25 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच पद की उम्मीदवारी की गई है तथा सरपंच पद पर जीत भी हासिल की गई है।
आवेदक के प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित आवेदन संदर्भ 0704012502002258 (स्थाई जाति प्रमाण पत्र) में ऑनलाईन संलग्न,दस्तावेज का मिलान राजस्वअभिलेखों से किए जाने पर यह तथ्य प्राप्त हुआ कि, अनुविभाग पाली, तहसील पाली के ग्राम केराकछार के निवासी राय सिंह द्वारा अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र हेतु तैयार आवेदन सह दस्तावेजों जिस में पटवारी प्रतिवेदन, वंशवृक्ष अधिकार अभिलेख, मिसल एवं अन्य दस्तावेज शामिल हैं
को प्राप्त कर रायसिंह के आवेदन एवं दस्तावेजों में बारीकी से कूटरचना करते हुए ऑनलाईन विशेष मामले आई.डी. का दुरूपयोग करते हुए उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन 0704012502002258 (स्थाई जाति प्रमाण पत्र) में संलग्न ऑनलाईन उपलब्ध दस्तावेजों की जाँच में यह तथ्य पाया गया। रायसिंह के आवेदन में संलग्न पटवारी द्वाराजारी वंशवृक्ष में बारीकी से कूटरचना करते हुए कंचन सिंह के वारिसान बुढ़ऊ, रामसिंह के स्थान पर बुढ़ऊ के वारिस रामसिंह, मकुन्द उर्फ चन्दन एवं विसम्भर पुत्री मंजुलता अवैध रूप से सुधार किया गया है। इसी प्रकार अधिकार अभिलेख में सुधार कर अंतिम पंक्ति में रनमत बाई पि. मकुन्द सिंह साकिन केराकछार पश्चात् विसम्भर बुढ़ऊ साकिन केराकछार का नाम अवैध तरीके से प्रविष्ट किया गया है। जिसे नियमा नुसार खारिज किया जाना उचित है। चूंकि जाति प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण का अधिकार जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को है इसलिये प्रतिवेदन उनको प्रेषित किया गया है।
ग्वालीनडीह सरपंच मंजू लता का अजजा जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी
