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NavinKadam > रायगढ़ > 6 कोल वॉशरी पर जिलाधीश ने लगाया 1.56 करोड़ का जुर्माना
रायगढ़

6 कोल वॉशरी पर जिलाधीश ने लगाया 1.56 करोड़ का जुर्माना

जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश

lochan Gupta
Last updated: October 2, 2023 12:51 am
By lochan Gupta October 2, 2023
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4 Min Read

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी कार्यवाही की है। जिले के 6 लायसेंसधारी कोल वॉशरीज पर छत्तीसगढ़ खनिज नियम के उल्लंघन पर 1 करोड़ 56 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जो कि लायसेंस फीस की दुगुनी राशि है।
कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु खनिज विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय संयुक्त दल द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में बीते दो माह में जिले में अवैध खनिज परिवहन के कुल 18 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनसे कुल 7 लाख 93 हजार 433 रुपये अर्थदण्ड की राशि भी वसूल की गई है।
जिला खनिज अधिकारी रायगढ़ योगेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग एवं जीएसटी के संयुक्त जांच दल द्वारा रायगढ़ जिले के कोल वाशरी का आकस्मिक जांच किया गया। जांच के दौरान 6 लायसेंसधारियों के विरूद्ध पायी गई अनियमितता के कारण छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण)नियम में निहित प्रावधान अंतर्गत अनुज्ञप्ति की फीस के दोगुने राशि का अर्थदण्ड कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा लगाया गया है।
जारी रहेगी कार्यवाही
कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं अवैध भण्डारण पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे खनिजों के अवैध उत्खनन प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों को चिन्हांकित कर विशेष निगरानी रखें तथा ऐसे क्षेत्र के लिए समस्त पहुंच मार्ग को बाधित करने के आवश्यक सभी उपाय सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही को नियमित जारी रखें।
खनिज तस्करी के 18 मामलों में वसूले गए करीब 8 लाख
कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार जिला स्तरीय संयुक्त दल द्वारा 22 अगस्त से 30 सितम्बर तक कुल 18 अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं पर खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते 7 लाख 93 हजार 433 रुपये अर्थदण्ड वसूल की गई है।
शारडा, शिव शक्ति, नवदुर्गा, फील कोल, केएल एनर्जी व भाटिया एनर्जी पर 1 करोड़ 56 लाख का अर्थदण्ड
छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन पर अनियमिता पाये जाने के कारण जिन 6 लायसेंसधारियों के ऊपर 1 करोड़ 56 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इनमें ग्राम-ढोलनारा, तहसील तमनार के मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड पर 20 लाख 40 हजार रुपये, ग्राम-चक्रधरपुर चुनचुना के मेसर्स शिव शक्ति स्टील प्रायवेट लिमिटेड पर 16 लाख 32 हजार रूपये, ग्राम-सराईपाली तहसील तमनार के मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्रा.लिमिटेड पर 10 लाख 32 हजार रुपये, ग्राम-नवापारा (टेण्डा) तहसील घरघोड़ा मेसर्स फील कोल प्राय.लिमिटेड पर 32 लाख 32 हजार रुपये, ग्राम-देहजरी तहसील खरसिया के मेसर्स के.एल.एनर्जी एण्ड कोल बेनि.प्रायवेट लिमिटेड पर 36 लाख 32 हजार रुपये एवं ग्राम-छोटे डुमरपाली तहसील खरसिया के मेसर्स भाटिया एनर्जी पर 40 लाख 32 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

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