रायगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोषी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
इस संबंध में न्यायालय सूत्रों से मिली अनुसार के अनुसार शहर के कोतरा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत किरोड़ीमल नगर के वार्ड नंबर 14 लाइन मनहरण पटेल पिता मनीराम पटेल के यहां बीते 5 मार्च 2020 को पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय मासूम बच्ची कुछ सामान लेने पहुंची थी। इस समय दोषी ने नाबालिग बच्ची का मुंह दबाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं नाबालिग को घटना की जानकारी अपने माता-पिता को देने पर जान से मारने की धमकी दी और वहां से भगा दिया। इससे नाबालिग डर गई और सहमी सहमी रहने लगी। बेटी के आए व्यवहार में बदलाव को देख परिजनों ने पूछताछ की तो मासूम ने घटना की जानकारी दी। ऐसे में पीडि़त परिवार ने मामले की रिपोर्ट कोतरा रोड पुलिस से की। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 376 क, ख और 6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा 3 (2) (1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार मामला न्यायालय के सुपुर्द किया। इस मामले में विशेष सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलों सुनी। इसमें यह आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। ऐसे में मनहरण पटेल को 20 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। तय समय में अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर आरोपी को जेल में 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहने का फैसला सुनाया।
नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा
फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
