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NavinKadam > रायगढ़ > शरद पूर्णिमा मेला देखने गई नाबालिग से गैंगरेप
रायगढ़

शरद पूर्णिमा मेला देखने गई नाबालिग से गैंगरेप

दो आरोपियों को फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

lochan Gupta
Last updated: October 14, 2025 11:50 pm
By lochan Gupta October 14, 2025
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2 Min Read

रायगढ़। न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) सारंगढ़ अमित राठौर के न्यायालय में थाना- बरमकेला के अपराध में अदालत ने दो आरोपियों को मेला देखने गई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पॉक्सो प्रकरण क्र0- 66/2024 आरोपीगण शिवा भारती पिता दुखु भारती, निवासी-खरवानीपारा बरमकेला और पोषण भारती पिता भारत भारती, निवासी- खरवानीपारा बरमकेला के द्वारा पीडित नाबालिग बालिका जो 17 अक्टूबर 2024 को अपनी सहेली एवं मित्र के साथ ग्राम-धौठला, शरद पूर्णिमा मेला देखने जा रही थी। जिसे आरोपीगणों के द्वारा बरमकेला जंगल के पास रात्रि लगभग 11-12 बजे रोककर आरोपीगण अपने मोटर सायकल में बिठाकर अपने घर के कमरे में ले जाकर पीडिता के मुँह को बंदकर जबरन सामूहिक बलात्संग की घटना को अंजाम दिया गया था। जिस पर थाना बरमकेला में अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। पीडित बालिका की उम्र 16 वर्ष, 05 माह होने पर प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पाये जाने से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सारंगढ़ के द्वारा मामले का त्वरित विचारण कर सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद आज आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है। अदालत के द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीडिता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति एवं पुनर्वास हेतु राज्य शासन से प्रतिकर भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई है। यह फैसला बाल सुरक्षा एवं यौन अपराधों के खिलाफ राज्य शासन एवं न्याय पालिका की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करता है, इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने पैरवी की।

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